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जनपद में धारा 144 लागू

Wed, 03 Mar 2021 12:50 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Wed, 03 Mar 2021 12:50 AM IST
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dhara 144 active in city
police.jpeg - फोटो : police.jpeg
ललितपुर। अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा मार्च 2021 एवं मार्च महीने में आने वाले त्यौहार व पर्व जैसे 11 मार्च को महाशिवरात्रि, 28 मार्च को होलिका दहन, 29 मार्च को होली व शब-ए-बरात, 30 मार्च को भाई दोज के अवसर पर विशेष सजगता व सावधानी बरतते हुए कोविड-19 के दृष्टिगत सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना है। जिलाधिकारी अन्नावि दिनेश कुमार ने जनपद में धारा 144 लागू कर दी है। जो 31 मार्च तक प्रभावी रहेगी। इसके तहत किसी भी स्थान पर पांच या उससे अधिक व्यक्ति समूह के रूप में एकत्रित नहीं हों सकेंगे। सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति, पार्टी या संगठन किसी तरह का प्रदर्शन नहीं करेंगे। जनपद की सीमाओं में कोई भी व्यक्ति अस्त्र, शस्त्र, लाठी, चाकू भाला आदि लेकर नहीं चलेगा और न ही शादी विवाह में शस्त्र से फायर आदि करेगा और न ही किसी प्रकार के ज्वलनशील पदार्थ लेकर चलेगा। लेकिन यह प्रतिबंध शासकीय ड्यूटी पर तैनात अधिकारी व कर्मचारी पर लागू नहीं होगा। ब्यूरो
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