फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lalitpur News ›   Three men sentenced to ten years in dowry

दहेज हत्या में तीन लोगों को दस साल की सजा

Sat, 14 May 2016 12:44 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
अमर उजाला ब्यूरो Updated Sat, 14 May 2016 12:44 AM IST
विज्ञापन
Three men sentenced to ten years in dowry
court disition, jhansi news - फोटो : demo
झांसी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शकील अहमद खां की अदालत ने दहेज हत्या के एक मामले में मृतका के ससुराल पक्ष के तीन लोगों को दस साल के कारावास की सजा से दंडित किया है।
विज्ञापन


थाना एरच के ग्राम लभेरा निवासी मंगल सिंह ने पुलिस को बताया था कि उसकी पुत्री मोहिनी की शादी मऊरानीपुर नई बस्ती निवासी शिवशंकर के साथ हुई थी। शादी में हैसियत के अनुसार दान दहेज दिया था। लेकिन, पुत्री को एक लाख रुपये की मांग को लेकर प्रताड़ित किया जाने लगा। सात सितंबर 2013 को पुत्री को जलाकर मार डाला गया।
विज्ञापन


अदालत ने पूरे मामले की सुनवाई के बाद ससुराल पक्ष की हरेंद्र कुमारी, यशोदा व शंकर सिंह को धारा 304 बी में दस साल, 498 में तीन साल व दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4 में दो साल के कारावास की सजा सुनाई। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता लक्ष्मी चंद्र जैन ने की।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed