फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lalitpur News ›   Fourteen- month sentence on drug possession

मादक पदार्थ रखने पर चौदह माह की सजा

Fri, 14 Aug 2015 12:39 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला
ब्यूरो/अमर उजाला Updated Fri, 14 Aug 2015 12:39 AM IST
विज्ञापन

विज्ञापन
29 सितंबर 2010 को रात डेढ़ बजे गिरार थानाध्यक्ष हाकिम सिंह गोप मय हमराही सिपाहियों के साथ जीप से ग्राम पीड़ार से कारीटोरन की ओर झांकर जाने वाले तिगैला के पास पहुंचे तो जीप की रोशनी में एक युवक अपने हाथ में कुछ सामान लिए आता दिखा, जिस पर उसकी घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया गया। तलाशी में उसके पास से सवा किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। पूछताछ में उसने अपना नाम चंद्रभान लोधी निवासी ग्राम कारीटोरन बताया। थानाध्यक्ष की तहरीर पर उक्त अभियुक्त के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। इसके बाद न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किए। बृहस्पतिवार को न्यायाधीश लोकेश राय ने अभियोजन पक्ष द्वारा पेश की दलीलों, गवाहों व साक्ष्यों के आधार पर चंद्रभान लोधी को मादक पदार्थ रखने का दोषी पाते हुए एक वर्ष दो माह के सश्रम कारावास की सजा सुनाई, साथ ही पांच हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में एक माह का अतिरिक्त कारावास काटना होगा। मामले में पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता तिलक सिंह यादव ने की।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed