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हत्यारे रंगाई पेंटर समेत दो को आजीवन कारावास

Thu, 22 Jun 2017 07:15 PM IST
Updated Thu, 22 Jun 2017 07:15 PM IST
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हत्यारे रंगाई पेंटर समेत दो को आजीवन कारावास
हत्यारे पेंटर समेत दो को आजीवन कारावास
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अमर उजाला ब्यूरो
ललितपुर। शहर के मुहल्ला चांदमारी क्षेत्र में तीन वर्ष पूर्व घर में रंगाई-पुताई के विवाद में महिला की हत्या करने के आरोपी पेंटर समेत दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय) मनोज कुमार अग्रवाल की अदालत ने इसके अलावा 22-22 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर एक-एक वर्ष अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
सहायक शासकीय अधिवक्ता बादाम सिंह यादव ने बताया कि तीन वर्ष पूर्व बैंक कॉलोनी निवासी रामबाबू पुत्र मन्नीलाल ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि वह तेरई फाटक स्थित पीएनबी की शाखा में प्रबंधक है। दो मई 2014 को पीएनबी शाखा पर सुबह 9.45 बजे पहुंच गया था। उसकी पुत्री श्रष्टि कश्यप स्कूल गई थी, जबकि पत्नी मंजू घर पर अकेली थी। श्रष्टि जब दोपहर में करीब डेढ़ बजे स्कूल से लौटकर घर आई, तो उसकी मम्मी बाथरूम में कराह रही थी। जबकि बाथरूम बाहर से बंद था। पड़ोसियों की मदद से दरवाजा खोलकर देखा तो उसकी पत्नी खून से लथपथ पड़ी थी। पड़ोसी उसे जिला अस्पताल ले गए, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई थी। दो दिन बाद मुहल्ले के कुछ लोगों ने बताया कि घटना वाले दिन सुरईघाट स्थित काशीराम कालोनी निवासी आनंद सहरिया व उसके साथ एक अन्य व्यक्ति उसके घर के दरवाजे पर खड़े थे और बाद में भागते देखे गए। बैंक प्रबंधक ने बताया था कि आनंद सहरिया ने घटना के पूर्व उसके घर में पुताई का काम किया था। काम के दौरान विवाद भी हुआ था। इसकी रंजिश मानते हुए अभियुक्त ने अपने साथी राजा खान के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया था। घटना के समय मृतका का मोबाइल गायब था, जो अभियुक्त आनंद से बरामद किया गया था। साथ ही एक हथौड़ी भी पुलिस ने बरामद की थी।
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प्रबंधक की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था और विवेचना के दौरान पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को 13 व 14 मई 2014 को सुरईघाट व गोविंदनगर तिराहे से गिरफ्तार किया। तब से यह मामला न्यायालय में विचाराधीन था। बृहस्पतिवार को अभियोजन की ओर पेश की गईं दलीलों, साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर न्यायाधीश ने दोनों अभियुक्तों को हत्या के जुर्म में दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यही नहीं अलग-अलग धाराओं के तहत दोषी पाते हुए कुल 22-22 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में एक-एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।
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- तीन वर्ष पूर्व चांदमारी मुहल्ले में रंगाई-पुताई के विवाद में महिला को मार डाला था
- 22-22 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया, न देने पर एक साल की सजा भुगतनी होगी
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