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अदालत: गैंगस्टर के आरोपी को सात साल की सजा

Wed, 28 Feb 2018 03:36 AM IST
Updated Wed, 28 Feb 2018 03:36 AM IST
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अदालत: गैंगस्टर के आरोपी को सात साल की सजा
गैंगस्टर के आरोपी को सात साल की सजा
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ललितपुर। एडीजे फास्टट्रैक कोर्ट मनोज कुमार शुक्ला की अदालत ने 2005 के गैंगस्टर के आरोपी को सात साल की सजा और दस हजार रुपये का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता लखन लाल यादव ने बताया कि 22 मई 2005 को तत्कालीन मदनपुर थानाध्यक्ष हरगोविंद वर्मा ने दिदौनियां गांव निवासी साहब सिंह उर्फ बलवंत सिंह पुत्र लोटन सिंह लोधी पर गैंगस्टर की कार्रवाई की थी। इसमें थानाध्यक्ष ने बताया कि दिदौनियां गांव और उसके आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में साहब सिंह का आतंक है और यह एक शातिर अपराधी भी है। साहब सिंह संगठित गिरोह बनाकर मारपीट, रंगदारी, मादक पदार्थों की बिक्री और वन संपदा को हानि पहुंचाने जैसे गैरकानूनी कार्यों के माध्यम से भौतिक और आर्थिक लाभ अर्जित करता है।
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आरोपी के भय और आतंक के कारण लोग गवाही देने से कतराते हैं। इस पर गुंडा एक्ट की कार्रवाई की जा चुकी है और कई अपराधों में सजा भी पा चुका है। आरोपी के खिलाफ 1989 से 2005 तक हत्या जैसे कई अपराधों में नामजद आरोपी है। हत्या का मामला कोर्ट में विचाराधीन है। मंगलवार को एडीजे फास्टट्रैक मनोज कुमार शुक्ला की अदालत ने आरोपी को गैंगस्टर के मामले में सात साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न अदा करने की स्थिति में एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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