फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lalitpur News ›   पुलिस ने 11 वर्ष के बच्चे पर प्रस्तावित की मिनी गुंडा एक्ट की कार्रवाई

पुलिस ने 11 वर्ष के बच्चे पर प्रस्तावित की मिनी गुंडा एक्ट की कार्रवाई

Fri, 08 Dec 2017 02:09 AM IST
Updated Fri, 08 Dec 2017 02:09 AM IST
विज्ञापन
पुलिस ने 11 वर्ष के बच्चे पर प्रस्तावित की मिनी गुंडा एक्ट की कार्रवाई
ग्यारह वर्ष के बच्चे पर कर दी मिनी गुंडा एक्ट की संस्तुति
विज्ञापन

ललितपुर। पुलिस महकमे में आंख बंद करके काम करने की प्रवृत्ति उस समय जगहंसाई का कारण बन गई, जब कक्षा पांचवीं के छात्र को मिनी गुंडा एक्ट लगाने की संस्तुति कर दी गई। हालांकि, गलती का आभास होते ही पुलिस ने अपनी भूल सुधार करते हुए उसका नाम हटा दिया है। पीड़ित के पिता ने जिलाधिकारी को प्रार्थनापत्र सौंपकर शिकायत की है।

थाना बानपुर अंतर्गत कचनौंदा गांव निवासी पप्पू पुत्र सुकन कुशवाहा ने अपने 11 वर्षीय पुत्र अमित कुमार के खिलाफ मिनी गुंडा एक्ट की कार्रवाई प्रस्तावित किए जाने पर पीड़ित ने जिलाधिकारी और एसपी को शिकायतीपत्र सौंपा। इसमें उसने बताया कि उपजिलाधिकारी के न्यायालय से एक नोटिस पीड़ित के पुत्र अमित के नाम से प्राप्त हुआ है। अमित कुमार प्राथमिक विद्यालय में कचनौंदा में कक्षा पांच का छात्र हैं। अमित कुमार की जन्मतिथि छह जुलाई 2005 है और वर्तमान में उसकी उम्र 11 वर्ष है। बानपुर थानाध्यक्ष ने नाबालिग के खिलाफ मिनी गुंडा एक्ट की कार्रवाई प्रस्तावित कर दी है। पीड़ित ने पुत्र के भविष्य को प्रभावित होता देख मामले की निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई करने की मांग की है। इस संबंध में बानपुर के थानाध्यक्ष हाकिम सिंह ने बताया कि अमित के परिवार का किसी पक्ष से मारपीट और विवाद हुआ था। इस पर विपक्षियों ने उसके परिवार के साथ उसके नाम भी रिपोर्ट करते हुए एनसीआर दर्ज करवाई थी। इस कारण उसका नाम मिनी गुंडा एक्ट के लिए प्रस्तावित कर दिया गया था। उम्र की जानकारी होने पर कार्रवाई को रोक दिया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed