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जानलेवा हमलावर को पांच वर्ष की सजा
Updated Sun, 29 Oct 2017 02:10 AM IST
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जानलेवा हमला करने वाले को पांच वर्ष की सजा
न्यायालय ने छह हजार रुपये अर्थदंड लगाया
अमर उजाला ब्यूरो
ललितपुर।
थाना बानपुर अंतर्गत ग्राम हुसंगा में मामूली विवाद में तमंचा से फायर कर जान से मारने के प्रयास के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम मनोज कुमार शुक्ला की अदालत ने एक अभियुक्त को दोषी पाते हुए पांच वर्ष के सश्रम कारावास और छह हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
सहायक शासकीय अधिवक्ता लखनलाल यादव ने बताया कि छह वर्ष पूर्व थाना बानपुर अंतर्गत ग्राम हुसंगा निवासी आशाराम पुत्र मोती साहू ने पुलिस को दी तहरीर दी थी कि वह अपने घर के लोगों के साथ 28 दिसंबर 2011 को घर के सामने बैठे आग ताप रहे थे कि उसी दिन रात आठ बजे ग्राम पाह का कल्लू घोषी वहां आया और किसी बात को लेकर गालीगलौज करने लगा। आशाराम ने जब गाली देने से मना किया तो वह उसे जान से मारने की धमकी देते हुए कमर से एक तमंचा निकालकर उसे व वहां मौजूद अन्य लोगों को जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया, लेकिन वह लोग वहां से तत्काल हट गए, जिससे किसी को गोली नहीं लग पायी। उसके फायर करने के बाद उसने और गांव के मौजूद अन्य लोगों ने शोर मचाते हुए उसे ललकारा और दौड़कर पकड़ लिया। गांव में भागते हुए उक्त अभियुक्त गिर पड़ा, जिससे उसे चोटें भी आई हैं। अभियुक्त के पास से एक 315 बोर का तमंचा व उसकी जेब से दो जिंदा कारतूस भी बरामद हुए थे। आशाराम की तहरीर पर पुलिस ने उक्त अभियुक्त के खिलाफ जान से मारने के प्रयास व आर्म्स एक्ट के तहत मामला पंजीकृत कर लिया था और अभियुक्त के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किए थे। तब से यह मामला न्यायालय में विचाराधीन चल रहा था। शनिवार को अपर सत्र न्यायालय फास्ट ट्रैक कोर्ट ने अभियोजन पक्ष की ओर से पेश की गई दलीलों, साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर अभियुक्त कल्लू को जान से मारने का प्रयास और आर्म्स एक्ट के मामले में दोषी पाते हुए कुल पांच वर्ष के सश्रम कारावास और छह हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में न्यायालय अभियुक्त को छह माह का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।
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न्यायालय ने छह हजार रुपये अर्थदंड लगाया
अमर उजाला ब्यूरो
ललितपुर।
थाना बानपुर अंतर्गत ग्राम हुसंगा में मामूली विवाद में तमंचा से फायर कर जान से मारने के प्रयास के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम मनोज कुमार शुक्ला की अदालत ने एक अभियुक्त को दोषी पाते हुए पांच वर्ष के सश्रम कारावास और छह हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
सहायक शासकीय अधिवक्ता लखनलाल यादव ने बताया कि छह वर्ष पूर्व थाना बानपुर अंतर्गत ग्राम हुसंगा निवासी आशाराम पुत्र मोती साहू ने पुलिस को दी तहरीर दी थी कि वह अपने घर के लोगों के साथ 28 दिसंबर 2011 को घर के सामने बैठे आग ताप रहे थे कि उसी दिन रात आठ बजे ग्राम पाह का कल्लू घोषी वहां आया और किसी बात को लेकर गालीगलौज करने लगा। आशाराम ने जब गाली देने से मना किया तो वह उसे जान से मारने की धमकी देते हुए कमर से एक तमंचा निकालकर उसे व वहां मौजूद अन्य लोगों को जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया, लेकिन वह लोग वहां से तत्काल हट गए, जिससे किसी को गोली नहीं लग पायी। उसके फायर करने के बाद उसने और गांव के मौजूद अन्य लोगों ने शोर मचाते हुए उसे ललकारा और दौड़कर पकड़ लिया। गांव में भागते हुए उक्त अभियुक्त गिर पड़ा, जिससे उसे चोटें भी आई हैं। अभियुक्त के पास से एक 315 बोर का तमंचा व उसकी जेब से दो जिंदा कारतूस भी बरामद हुए थे। आशाराम की तहरीर पर पुलिस ने उक्त अभियुक्त के खिलाफ जान से मारने के प्रयास व आर्म्स एक्ट के तहत मामला पंजीकृत कर लिया था और अभियुक्त के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किए थे। तब से यह मामला न्यायालय में विचाराधीन चल रहा था। शनिवार को अपर सत्र न्यायालय फास्ट ट्रैक कोर्ट ने अभियोजन पक्ष की ओर से पेश की गई दलीलों, साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर अभियुक्त कल्लू को जान से मारने का प्रयास और आर्म्स एक्ट के मामले में दोषी पाते हुए कुल पांच वर्ष के सश्रम कारावास और छह हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में न्यायालय अभियुक्त को छह माह का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।
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