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Lalitpur News: मिलावटखोरों पर कोर्ट का शिकंजा, 14 मामलों में 1.50 लाख का जुर्माना

Wed, 12 Aug 2026 01:45 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Wed, 12 Aug 2026 01:45 AM IST
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Court cracks down on adulterators; fines totaling 1.50 lakh imposed in 14 cases.
खोया, बेसन, पनीर, केक और खाद्य तेल के नमूने जांच में फेल,
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संवाद न्यूज एजेंसी

ललितपुर। खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों पर कार्रवाई के बावजूद मामले लगातार सामने आ रहे हैं। बीते एक वर्ष में खाद्य पदार्थों के नमूने फेल होने से जुड़े 14 मामलों में एडीएम और सीजेएम न्यायालय ने दोषियों पर कुल 1.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इनमें खोया, मिल्क केक, बेसन, पनीर, सरसों और सोयाबीन तेल समेत अन्य खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामले शामिल हैं। वहीं, दोनों न्यायालयों में मिलावट से जुड़े 123 मामले अभी विचाराधीन हैं।
जनपद में खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से खाद्य पदार्थों के नमूने लिए जाते हैं। जांच में नमूने फेल होने पर संबंधित लोगों के खिलाफ एडीएम और सीजेएम न्यायालय में वाद दर्ज कराया जाता है। एक अप्रैल 2025 से 31 जुलाई 2026 तक न्यायालयों में इन मामलों की सुनवाई हुई। इस दौरान 14 मामलों में दोष सिद्ध होने पर 1.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।
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एडीएम कोर्ट ने आजादपुरा निवासी हेमू कुशवाहा की दुकान से लिए गए मिल्क केक के नमूने में मिलावट मिलने पर 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। बार के ग्राम टोड़ी निवासी रामबहादुर पर खोया में मिलावट के लिए 10 हजार, गांधी नगर निवासी विशाल साहू पर बेसन में मिलावट के लिए छह हजार और बाहुबली नगर निवासी इंद्रभूषण जैन पर खोया में मिलावट के लिए 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। झांसी के हंसारी निवासी राजेंद्र ग्वाला पर खोया में मिलावट पाए जाने पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।
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इसी तरह जखौरा के ग्राम बसवां, किसलवास निवासी राजपाल सिंह पर पनीर में मिलावट के लिए सात हजार रुपये, तालबेहट के नया बस स्टैंड निवासी नीलेश जैन पर प्रनिका ऑयल मस्टर्ड ऑयल में मिलावट के लिए 10 हजार रुपये और पार्श्वनाथ कॉलोनी, आजादपुरा निवासी अक्षय जैन पर सरसों के तेल में मिलावट के लिए 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। सिविल लाइन निवासी संजीव सिंघई पर रिफाइंड सोयाबीन तेल में मिलावट के लिए आठ हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।

ग्राम बमरौला निवासी पुष्पेंद्र कुमार पर रिफाइंड राइस ब्रान ऑयल में मिलावट के लिए आठ हजार रुपये, सिविल लाइन निवासी पुष्पेंद्र कुमार जैन पर पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर में मिलावट के लिए 10 हजार रुपये, महरौनी के ग्राम चढ़रऊ निवासी अजय पटेल पर बेसन में मिलावट के लिए 25 हजार रुपये और थाना बार के ग्राम बसलगुवां निवासी सेवकराम पर रिफाइंड राइस ब्रान ऑयल में मिलावट के लिए 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।

वहीं, सीजेएम न्यायालय ने नौ मई 2026 को थाना मड़ावरा के ग्राम साढ़ूमल निवासी संजय सिंह पर खोया में मिलावट मिलने पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया। खाद्य सुरक्षा आयुक्त विनोद कुमार शर्मा ने बताया कि एडीएम कोर्ट ने एक वर्ष में 14 मामलों में 1.49 लाख रुपये और सीजेएम कोर्ट ने एक मामले में एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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