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Lalitpur News: मोबाइल व रुपये लूटने में दो को तीन वर्ष की सजा

Thu, 29 Oct 2026 01:40 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Thu, 29 Oct 2026 01:40 AM IST
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Two sentenced to three years in prison for robbery of mobile phone and cash
ललितपुर। नौ वर्ष पहले ललितपुर रेलवे स्टेशन पर हुई लूट के मामले में अदालत ने फैसला सुनाया है। अपर जिला एवं सत्र/विशेष न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र) सुनील सिंह की अदालत ने दो आरोपियों को दोषी ठहराया है। उन्हें तीन-तीन वर्ष के कारावास और 4800-4800 रुपये के अर्थदंड की सजा दी गई है।
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यह घटना 10 सितंबर 2018 को हुई थी। शहर के नेहरूनगर आंबेडकरनगर निवासी राकेश अहिरवार ने थाना जीआरपी में तहरीर दी थी। उन्होंने बताया कि वह अपने साथियों अनेक, सुनील, राजकुमार और शानू के साथ दिल्ली जाने के लिए रेलवे स्टेशन ललितपुर के प्लेटफार्म तीन पर ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। तभी तीन व्यक्ति उनके पास आए। उनमें से एक ने लंबा तिलक और गले में मालाएं पहनी थीं। उन्होंने राकेश को गालियां दीं और बीड़ी पीने का आरोप लगाया। राकेश के मना करने पर एक व्यक्ति ने अपनी पेंट से कट्टा निकाला। उसने राकेश और उसके साथियों को प्लेटफार्म पर एकांत में ले जाकर लूटपाट की।
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आरोपियों ने राकेश से आठ सौ रुपये और एक मोबाइल छीन लिया। उसके साथी अनेक से दो सौ रुपये, सुनील से तीन सौ रुपये, राजकुमार से 150 रुपये और शानू से सौ रुपये लूटे गए। आरोपियों ने शोर मचाने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी। थाना जीआरपी ने आरोपियों पर रिपोर्ट दर्ज कर ली थी।
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न्यायिक प्रक्रिया और दंड
थाना जीआरपी की विवेचना में बालचंद उर्फ बालिया और ललित उर्फ बॉबी अहिरवार के नाम प्रकाश में आए। जीआरपी ने दोनों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किए। सहायक शासकीय अधिवक्ता कृष्ण बिहारी कुशवाहा ने बताया कि इस मामले में आरोपियों के कब्जे से लूटी गई संपत्ति और रुपये बरामद किए गए थे। न्यायाधीश ने अभियोजन की दलीलों, साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर सुनवाई करते हुए आरोपियों को दोषी पाया। अर्थदंड की राशि अदा न करने पर उन्हें तीन-तीन माह का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।
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