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Lalitpur News: महिला से दुष्कर्म के दोषी को दस वर्ष का कारावास

Thu, 29 Oct 2026 01:42 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Thu, 29 Oct 2026 01:42 AM IST
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Man convicted of raping a woman sentenced to ten years in prison
ललितपुर। थाना बानपुर अंतर्गत एक गांव में करीब साढ़े पांच वर्ष पूर्व महिला से दुष्कर्म के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय) ने आरोपी को दोषी ठहराया है। न्यायालय ने उसे दस वर्ष की कारावास और पंद्रह हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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महिला ने थाना बानपुर में तहरीर दी थी। उसने बताया कि 25 फरवरी 2020 को रात में वह घर पर अकेली थी। उसका पति पिकअप लेकर बाहर गया था। बेटा खेत में पानी डालने गया हुआ था। रात करीब एक बजे गांव का सुजान यादव उसके घर में घुस आया। उसके हाथ में कट्टा और दारू की बोतल थी। उसने महिला के साथ दुष्कर्म किया। उसने महिला के मुंह में शराब भी डाली। इसके बाद सुजान यादव ने उसकी फोटो भी खींची। उसने किसी को बताने पर पति व बेटे को जान से मारने की धमकी दी।
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थाना पुलिस ने महिला की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज की थी। पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किए। तब से यह मामला न्यायालय में विचाराधीन चल रहा था। न्यायालय ने अभियोजन पक्ष की दलीलों पर विचार किया। साक्ष्यों और गवाहों के बयानों को भी सुना गया। सुनवाई के बाद न्यायालय ने सुजान यादव को दुष्कर्म का दोषी पाया। उसे दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा दी गई। साथ ही पंद्रह हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। अर्थदंड अदा न करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वहीं, पिटाई और जान से मारने की धमकी देने के दो अन्य आरोपियों को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया।
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