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घर के बाहर, सार्वजनिक स्थानों पर मास्क, गमछा नहीं लगाने पर होगी कार्रवाई

Wed, 21 Apr 2021 01:44 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Wed, 21 Apr 2021 01:44 AM IST
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corona threat no mask fine
corona hotspot 1.jpg - फोटो : corona hotspot 1.jpg
ललितपुर। कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन करने, मास्क या गमछा नहीं लगाने, सार्वजनिक स्थानों या घर के बाहर खुले में थूकने पर अब भारी जुर्माना झेलना पड़ सकता है। शासन द्वारा महामारी अधिनियम के तहत अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिसे लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा अब सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार ने बताया कि उत्तर प्रदेश महामारी अधिनियम कोविड-19 के तहत यह व्यवस्था की गई है कि किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक स्थान पर या घर से बाहर मास्क, गमछा रुमाल या दुपट्टा/ स्कार्फ नहीं पहनने पर पहली बार में एक हजार रुपये, इसके बाद प्रत्येक बार पकड़े जाने पर दस हजार रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर या घर से बाहर थूकने पर पांच सौ रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
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जिले में कोरोना संक्रमण लगातार पांव पसारता जा रहा है। जिले में 1993 कोरोना के एक्टिव मरीज हैं, जबकि मंगलवार को 175 नए संक्रमित पाए गए हैं। अब भी बहुत से स्थानों पर लोग कोविड-19 नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, जिसमें मास्क नहीं लगाने के साथ ही सामाजिक दूरी का भी पालन नहीं कर रहे हैं। इससे कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है। यही कारण है कि शासन को सख्ती करनी पड़ रही है।
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