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कंटनेमेंट जोन में होंगे एंटीजन टेस्ट
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कलेक्ट्रेट में बैठक करते जिलाधिकारी योगेश कुमार शुक्ल
- फोटो : LALITPUR
ललितपुर। जिलाधिकारी योगेश कुमार शुक्ल ने कोविड-19 की समीक्षा के लिए कोर कमेटी की बैठक में निर्देश दिए कि कंटेनमेंट जोन में गहन जांच कर एंटीजन टेस्ट किए जाएं। कलक्ट्रेट सभागार में उन्होंने डॉ. जेएस बख्शी को निर्देश दिए कि अमरपुर मंडी के प्रशासनिक भवन में तीनों फ्लोर पर आरओ वाटर की सुविधा सुनिश्चित करें। मुख्य चिकित्साधिकारी ने बताया कि जिले में 10 मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। डॉक्टरों की टीमें होम आइसोलेशन के मरीजों से लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि अमरपुर मंडी के प्रशासनिक भवन में 60 पलंग की व्यवस्था करा दी गई है, जिसे बढाकर 140 पलंग किया जाना है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि होम आइसोलेशन के मरीज जिन घरों में रखे गए हैं, वहां होम आइसोलेशन के नोडल चिकित्सक द्वारा बैनर लगाया जाए व उसमें लिखा जाए कि इस घर में कोरोना मरीज को होम आइसोलेशन में रखा गया है। नगर पालिका उस मोहल्ले में इस बात की मुनादी भी करा दे। मरीज के कॉंटेक्ट ट्रेसिंग में जो लोग पाए जाते हैं, उन्हें सैंपलिंग कराना अनिवार्य है। यदि कोई व्यक्ति सैंपल देने से मना करता है तो उसके विरुद्ध महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया जाए और बलपूर्वक सैंपल लिया जाए।
बैंक, बाजार या किसी भी दुकान पर यदि सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन होता हुआ पाया जाता है तो संबंधित के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। सभी बैंकों में सेनेटाइजेशन का कार्य कराया जाएगा, यदि किसी बैंक में सेनेटाइजेशन नहीं कराया जाता तो उस बैंक से जुर्माना वसूला जाएगा।
उन्होंने कहा कि यदि किसी कार्यालय में कोविड पॉजिटिव मरीज पाया जाता है तो उस कार्यालय को दो दिन तक बंद किया जाएगा। इन दो दिनों में कार्यालय को सैनीटाइज्ड कर अन्य कर्मचारियों का एंटीजन टेस्ट कराया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिए कि स्वास्थ्य विभाग, नगर पालिका के कर्मचारी, बैंक ड्यूटी वाले कर्मचारी, पुलिस, होमगार्ड तथा पीआरडी के ऐसे जवान जिनकी ड्यूटी चौराहों पर लगी हो, उनका प्रत्येक सप्ताह एंटीजन टेस्ट कराया जाए। सभी पत्रकार एवं मीडिया बंधुओं का एंटीजन टेस्ट कराना अनिवार्य है। जिलाधिकारी ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति में खांसी, जुकाम, बुखार, गले में तकलीफ या सांस लेने में परेशानी जैसे लक्षण दिखाई देते हैं तो तत्काल सूचना कंट्रोल रुम के नम्बर 05176-274371 पर दें।
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बैठक में अपर जिलाधिकारी अनिल कुमार मिश्र, मुख्य विकास अधिकारी अनिल कुमार पांडेय, अपर जिलाधिकारी न्यायिक लवकुश त्रिपाठी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. प्रताप सिंह, अपर उप जिलाधिकारी एसपी सिंह, चिकित्सा अधीक्षक पुरुष डॉ. एसके वासबानी, डॉ. अमित चतुर्वेदी, डॉ. जेएस बख्शी, जिला सूचना अधिकारी पीयूष चंद्र राय आदि उपस्थित रहे।
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बैंक, बाजार या किसी भी दुकान पर यदि सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन होता हुआ पाया जाता है तो संबंधित के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। सभी बैंकों में सेनेटाइजेशन का कार्य कराया जाएगा, यदि किसी बैंक में सेनेटाइजेशन नहीं कराया जाता तो उस बैंक से जुर्माना वसूला जाएगा।
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उन्होंने कहा कि यदि किसी कार्यालय में कोविड पॉजिटिव मरीज पाया जाता है तो उस कार्यालय को दो दिन तक बंद किया जाएगा। इन दो दिनों में कार्यालय को सैनीटाइज्ड कर अन्य कर्मचारियों का एंटीजन टेस्ट कराया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिए कि स्वास्थ्य विभाग, नगर पालिका के कर्मचारी, बैंक ड्यूटी वाले कर्मचारी, पुलिस, होमगार्ड तथा पीआरडी के ऐसे जवान जिनकी ड्यूटी चौराहों पर लगी हो, उनका प्रत्येक सप्ताह एंटीजन टेस्ट कराया जाए। सभी पत्रकार एवं मीडिया बंधुओं का एंटीजन टेस्ट कराना अनिवार्य है। जिलाधिकारी ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति में खांसी, जुकाम, बुखार, गले में तकलीफ या सांस लेने में परेशानी जैसे लक्षण दिखाई देते हैं तो तत्काल सूचना कंट्रोल रुम के नम्बर 05176-274371 पर दें।
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बैठक में अपर जिलाधिकारी अनिल कुमार मिश्र, मुख्य विकास अधिकारी अनिल कुमार पांडेय, अपर जिलाधिकारी न्यायिक लवकुश त्रिपाठी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. प्रताप सिंह, अपर उप जिलाधिकारी एसपी सिंह, चिकित्सा अधीक्षक पुरुष डॉ. एसके वासबानी, डॉ. अमित चतुर्वेदी, डॉ. जेएस बख्शी, जिला सूचना अधिकारी पीयूष चंद्र राय आदि उपस्थित रहे।