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Lalitpur News: जानलेवा हमलावरों की जमानत खारिज

Fri, 14 Jun 2024 02:09 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Fri, 14 Jun 2024 02:09 AM IST
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Bail of murderous attackers rejected
ललितपुर। अपर जिला सत्र न्यायाधीश गुलाब सिंह ने जानलेवा हमलावरों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। उन्होंने जान से मारने की नीयत से पांच लोगों पर कुल्हाड़ी व लाठी डंडों से हमला किया था, बाद में मरा हुआ जानकार वहां से भाग गए थे।
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अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी संजीव लिटौरिया के मुताबिक ग्राम कल्यानपुरा निवासी इंदर ने कोतवाली पुलिस को दी तहरीर में बताया कि विगत 21 अप्रैल को शाम करीब आठ बजे खेत से राजेंद्र व फूल सिंह गए थे। तभी वहां पर रतन सिंंह, उजागर, गब्बर, गुलाब एवं सुधा निवासीगण कल्यानपुरा आ गए, उनसे लकड़ी छीनकर उनपर लाठी डंडें व कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। जब इसकी सूचना शिवसिंह,बहादुर व पुष्पेंद्र को हुई तो वह खेत पहुंचे, तो उन्हें भी घायल कर दिया। इसके बाद वह वहां से भाग गए, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। न्यायालय में आरोपियों ने जमानत याचिका डाली, जिसको न्यायाधीश ने खारिज कर दिया। संवाद
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