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Lalitpur News: दुष्कर्म में सहयोगी आरोपी महिला की जमानत अर्जी खारिज

Thu, 04 Dec 2025 12:53 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Thu, 04 Dec 2025 12:53 AM IST
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Bail application of co-accused woman rejected
संवाद न्यूज एजेंसी
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ललितपुर। कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में बालिका से दुष्कर्म मामले में सहयोगी आरोपी महिला की जमानत याचिका प्रभारी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में खारिज कर दी है। इस मामले में उक्त महिला और मुख्य आरोपी जिला कारागार में निरुद्ध हैं।
कोतवाली क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने कोतवाली में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि बीते 19 नवंबर को उसकी बेटी से दुष्कर्म किया गया। इसमें ग्राम ककरूआ निवासी पिंकी ने सहयोग किया था।
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इस मामले में कोतवाली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर लिया था। इस मामले में आरोपी दुर्जन को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था, जहां से उसे जेल भेज दिया गया था। बीते 29 नवंबर को कोतवाली पुलिस ने अपराध में सहयोगी आरोपी पिंकी को गिरफ्तार कर लिया था। उसे भी न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।
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इस मामले में आरोपी महिला की ओर से जमानत याचिका प्रस्तुत की गई। प्रभारी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देवप्रिय सारस्वत की अदालत ने जमानत याचिका पर सुनवाई की और अपराध की गंभीरता को देखते हुए इसे खारिज कर दी।
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