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ईडीसी के लिए प्रारूप क पर करें आवेदन: डीएम
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संवाद न्यूज एजेंसी
ललितपुर। सरकारी कर्मचारी जो जनपद में वोटर हैं, उन्हें ईडीसी (इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट) के माध्यम से वोट डालने की सुविधा दी जाएगी। इस प्रक्रिया के तहत कर्मचारियों को आवेदन करना होगा, उसमें उनकी बूथ संख्या आदि दर्ज होगी। इसके बाद उन्हें ईडीसी प्रमाणपत्र दिया जाएगा। इसके माध्यम से वह अपना वोट उस बूथ पर डाल सकेंगे, जहां उनकी ड्यूटी लगी है। जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी ने इस प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रोजेक्टर के माध्यम से अवगत कराया कि ऐसे मतदान कर्मी जो जनपद के रहने वाले हैं और संबंधित लोकसभा क्षेत्र के मतदाता हैं, उन्हें ईडीसी से मतदान की सुविधा उपलब्ध होगी। मतदान कार्मिक प्रारूप-12 क पर आवेदन करेंगे, प्रारूप-12ख पर उन्हें ईडीसी निर्गत की जाएगी। ईवीएम से वे उस बूथ पर मतदान कर सकेंगे, जहां उनकी ड्यूटी लगी होगी। यदि किसी लोक सेवक की ड्यूटी रद की जाती है तो उसे वोट डालने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। बल्कि, वह अपना मत किसी भी बूथ पर दे सकेगा, लेकिन सिर्फ उस मतदान केंद्र को छोड़कर जहां से उसे ईडीसी जारी हुआ है।
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ललितपुर। सरकारी कर्मचारी जो जनपद में वोटर हैं, उन्हें ईडीसी (इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट) के माध्यम से वोट डालने की सुविधा दी जाएगी। इस प्रक्रिया के तहत कर्मचारियों को आवेदन करना होगा, उसमें उनकी बूथ संख्या आदि दर्ज होगी। इसके बाद उन्हें ईडीसी प्रमाणपत्र दिया जाएगा। इसके माध्यम से वह अपना वोट उस बूथ पर डाल सकेंगे, जहां उनकी ड्यूटी लगी है। जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी ने इस प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रोजेक्टर के माध्यम से अवगत कराया कि ऐसे मतदान कर्मी जो जनपद के रहने वाले हैं और संबंधित लोकसभा क्षेत्र के मतदाता हैं, उन्हें ईडीसी से मतदान की सुविधा उपलब्ध होगी। मतदान कार्मिक प्रारूप-12 क पर आवेदन करेंगे, प्रारूप-12ख पर उन्हें ईडीसी निर्गत की जाएगी। ईवीएम से वे उस बूथ पर मतदान कर सकेंगे, जहां उनकी ड्यूटी लगी होगी। यदि किसी लोक सेवक की ड्यूटी रद की जाती है तो उसे वोट डालने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। बल्कि, वह अपना मत किसी भी बूथ पर दे सकेगा, लेकिन सिर्फ उस मतदान केंद्र को छोड़कर जहां से उसे ईडीसी जारी हुआ है।
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