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वर्कमैन को दिलाई क्षतिपूर्ति

Fri, 03 Jul 2015 12:28 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला
ब्यूरो/अमर उजाला Updated Fri, 03 Jul 2015 12:28 AM IST
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मेसर्स- नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड द्वारा वर्ष 2011 में रोड निर्माण व चौड़ीकरण कार्य कराया जा रहा था, इसमें थाना पाली क्षेत्र निवासी प्रान सिंह उर्फ प्रागी लाल पुत्र कोमल सिंह यादव कई महीनों से मजदूर के रूप में काम कर रहा था। 11 नवंबर 2011 को शाम करीब साढ़े पांच बजे जब वह ललितपुर-सागर रोड पर चैनेज- 96 एक्सकेवेटर के लिए रबर पेड बिछाने का कार्य कर रहा था, तभी एक्सकेवेटर के अचानक पीछे मुड़ने से उसके दोनों पैर दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे। उपचार के दौरान दोनों पैर काट दिए गए। उसने कोर्ट में मामला दर्ज कराया। सुनवाई के दौरान उसने बताया था कि वह कंपनी में 5,200 रुपए प्रति माह के हिसाब से कार्य करता था, उसने यह भी बताया कि घटना के दूसरे दिन 12 नवंबर को ईमेल के जरिए कंपनी के डिप्टी मैनेजर रंजीत कुमार चौधरी को सूचना दी गई, साथ ही यह भी बताया कि उसकी वर्कमैन कंपनशेसन पालिसी 1 जुलाई 2011 से 20 जून 2012 तक वैध थी, जिसके तहत वह छह लाख रुपए तक क्षतिपूर्ति पाने का अधिकारी है।

इस मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद जिला कलेक्टर जुहेर बिन सगीर ने इंश्योरेंस कंपनी को भुगतान करने के निर्देश दिए। इसमें कहा गया कि एक लाख रुपए चेक से दिए जाएं तथा 2.50 लाख रुपए की एफडी बनवाई जाए।
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