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पॉक्सो में अभियुक्त को पांच वर्ष की सजा
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ललितपुर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) चंद्रमोहन श्रीवास्तव की अदालत ने थाना जाखलौन अंतर्गत एक गांव में आठ वर्षीय बालिका के साथ छेड़खानी करने के मामले में अभियुक्त को दोषी पाते हुए पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा बीस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।
थाना जाखलौन क्षेत्र के एक गांव निवासी एक महिला ने थाना पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि नौ मार्च 2017 की दोपहर करीब दो बजे उसकी आठ वर्षीय बेटी अपनी दो सहेलियों के साथ खेत पर गई थी। तभी आरोपी अशोक ढीमर वहां आया और बच्चों को बेर खिलाने की कहकर अपने साथ जंगल में लिवा ले गया। वहां पर उसने उसकी बेटी से अश्लील बातें कर गलत काम करने को कहा। सहेलियों के चिल्लाने पर वह जान से मारने की धमकी देता हुआ भाग गया।
थाना जाखलौन पुलिस ने महिला की तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ छेड़छाड़, जान से मारने की धमकी देने, पॉक्सो एक्ट एवं एससी-एसटी एक्ट की धारा में रिपोर्ट दर्ज कर न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत कर दिए थे। तब से यह मामला न्यायालय में विचाराधीन था।
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विशेष अधिवक्ता (विशेष लोक अभियोजक) नरेंद्र पाल सिंह गौर ने बताया कि बुधवार को न्यायालय ने अभियोजन पक्ष की ओर से पेश की गई दलीलों, साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर सुनवाई करते हुए अभियुक्त को पॉक्सो एक्ट की धारा में दोषी पाते हुए पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा 20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। न्यायाधीश ने अर्थदंड की राशि वसूल होने पर 80 प्रतिशत राशि पीड़िता को दिलाने के आदेश भी दिए हैं।
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थाना जाखलौन क्षेत्र के एक गांव निवासी एक महिला ने थाना पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि नौ मार्च 2017 की दोपहर करीब दो बजे उसकी आठ वर्षीय बेटी अपनी दो सहेलियों के साथ खेत पर गई थी। तभी आरोपी अशोक ढीमर वहां आया और बच्चों को बेर खिलाने की कहकर अपने साथ जंगल में लिवा ले गया। वहां पर उसने उसकी बेटी से अश्लील बातें कर गलत काम करने को कहा। सहेलियों के चिल्लाने पर वह जान से मारने की धमकी देता हुआ भाग गया।
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थाना जाखलौन पुलिस ने महिला की तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ छेड़छाड़, जान से मारने की धमकी देने, पॉक्सो एक्ट एवं एससी-एसटी एक्ट की धारा में रिपोर्ट दर्ज कर न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत कर दिए थे। तब से यह मामला न्यायालय में विचाराधीन था।
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विशेष अधिवक्ता (विशेष लोक अभियोजक) नरेंद्र पाल सिंह गौर ने बताया कि बुधवार को न्यायालय ने अभियोजन पक्ष की ओर से पेश की गई दलीलों, साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर सुनवाई करते हुए अभियुक्त को पॉक्सो एक्ट की धारा में दोषी पाते हुए पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा 20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। न्यायाधीश ने अर्थदंड की राशि वसूल होने पर 80 प्रतिशत राशि पीड़िता को दिलाने के आदेश भी दिए हैं।