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Lalitpur News: किशोरी से दुष्कर्म के अभियुक्त को 20 वर्ष की सजा

Wed, 09 Jul 2025 01:20 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Wed, 09 Jul 2025 01:20 AM IST
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Accused of raping a minor girl gets 20 years imprisonment
- तीन वर्ष पुराने मामले में न्यायाधीश ने 40 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया
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संवाद न्यूज एजेंसी
ललितपुर। अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सो एक्ट नवनीत कुमार भारती की अदालत ने किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त को 20 वर्ष का कठोर कारावास व 40 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।
थाना पूराकलां अंतर्गत एक गांव निवासी व्यक्ति ने तीन वर्ष पहले थाना पूराकलां में तहरीर देकर बताया था कि उसकी चौदह वर्षीय बेटी 22 जून 2022 को दोपहर एक बजे घर पर अकेली थी। इसी बीच गांव का ही मुरारी कोरी बाइक से उसके घर आया और उसकी बेटी को फुसलाकर अपने साथ बाइक पर बैठाकर ले गया। जब शाम को चार बजे अपने खेत से घर आया तो मालूम चला कि उसकी बेटी मुरारी के साथ चली गई है। जिस पर वह उस युवक के पिता के पास गया और उलाहना दिया तो उसके पिता ने कहा कि चार पांच दिन में उसकी बेटी को खोजकर देंगे। रिपोर्ट मत करो, बदनामी होती है। जब उसकी बेटी बारह दिन तक नहीं आई तो उसने थाने में तहरीर दी थी, जिस पर पुलिस ने युवक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। विवेचना के दौरान पुलिस ने किशोरी को हसारकलां तिराहा से बरामद करते हुए चिकित्सीय परीक्षण कराया और उसके बाद पुलिस ने इस मामले में दुष्कर्म और पाक्सो एक्ट की धाराओं में बढ़ोतरी की। इसके बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किए, तब से यह मामला न्यायालय में विचाराधीन चल रहा था। मंगलवार को न्यायाधीश ने उक्त मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से पेश की गईं दलीलों, साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर सुनवाई करते हुए अभियुक्त मुरारी को पाक्सो एक्ट में दोषी पाते हुए बीस वर्ष के कठोर कारावास और कुल चालीस हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भी भोगना होगा।
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अर्थदंड की राशि वसूल होने पर पीड़िता को देने के आदेश
विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र सिंह गौर ने बताया कि न्यायाधीश ने आदेश दिए हैं कि जुर्माना राशि वसूल होने पर पूर्ण धनराशि पीड़िता के परिजनों को प्रतिकर के रूप में दी जाए।
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