{"_id":"25-40378","slug":"Lalitpur-40378-25","type":"story","status":"publish","title_hn":"राष्ट्रीय लोक अदालत 23 को","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
राष्ट्रीय लोक अदालत 23 को
Lalitpur
Updated Tue, 19 Nov 2013 05:44 AM IST
विज्ञापन
विज्ञापन
ललितपुर। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर 23 नवंबर को जनपद में जिला मुख्यालय एवं प्रत्येक तहसील पर राष्ट्रीय लोक अदालत आहूत की जाएंगी।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अशोक कुमार दुबे ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में पारिवारिक, वैवाहिक मामले, मोटर दुर्घटना, प्रतिकर वाद, विद्युत अधिनियम, स्टांप अधिनियम, श्रम अधिनियम, भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम, राजस्व वाद, बैंक ऋण वाद, बाल संवाद, उपभोक्ता फोरम के वाद, नगर पालिका टैक्स वसूली वाद, पुलिस अधिनियम के अंतर्गत चालान वाद, दुकान एवं वाणिज्य अधिनियम के अधीन बांट, माप वाद आदि लंबित वादों का निस्तारण सुलह समझौता के आधार पर किया जाएगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अशोक कुमार दुबे ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में पारिवारिक, वैवाहिक मामले, मोटर दुर्घटना, प्रतिकर वाद, विद्युत अधिनियम, स्टांप अधिनियम, श्रम अधिनियम, भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम, राजस्व वाद, बैंक ऋण वाद, बाल संवाद, उपभोक्ता फोरम के वाद, नगर पालिका टैक्स वसूली वाद, पुलिस अधिनियम के अंतर्गत चालान वाद, दुकान एवं वाणिज्य अधिनियम के अधीन बांट, माप वाद आदि लंबित वादों का निस्तारण सुलह समझौता के आधार पर किया जाएगा।