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बंदियों को जानकारी दी
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बंदियों को दी सुविधाओं की जानकारी
ललितपुर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जेल में लगाए विधिक साक्षरता शिविर में बंदियों को मिलने वाली सुविधाओं और उनके अधिकारों के बारे में बताया गया।
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रवि कुमार गुप्त ने कहा कि जेल में निरुद्ध रहते हुए भी बंदियों के मानव अधिकार सुरक्षित हैं। बंदियों को प्रदत्त अधिकार और सुविधाओं के संबंध में विस्तृत रूप से बताया गया। यदि बंदियों के पास पैरवी के लिए अधिवक्ता न हो तो कारापाल के माध्यम से सेवा प्राधिकरण को प्रार्थना पत्र भेजा जाए। इस बीच सचिव ने जेल और पाकशाला का निरीक्षण किया और विभिन्न धाराओं में निरुद्ध कैदियों की स्थिति के बारे में जाना। उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन कराने के निर्देश दिए। इस मौके पर जिला कारागार के कारापाल वीके मिश्र, उप कारापाल सुरेश कुमार, मुकेश कुमार, चिकित्साधिकारी डॉ. विजय द्विवेदी, जेल में निरुद्ध बंदी व जिला कारागार के कर्मचारी उपस्थित रहे।
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ललितपुर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जेल में लगाए विधिक साक्षरता शिविर में बंदियों को मिलने वाली सुविधाओं और उनके अधिकारों के बारे में बताया गया।
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रवि कुमार गुप्त ने कहा कि जेल में निरुद्ध रहते हुए भी बंदियों के मानव अधिकार सुरक्षित हैं। बंदियों को प्रदत्त अधिकार और सुविधाओं के संबंध में विस्तृत रूप से बताया गया। यदि बंदियों के पास पैरवी के लिए अधिवक्ता न हो तो कारापाल के माध्यम से सेवा प्राधिकरण को प्रार्थना पत्र भेजा जाए। इस बीच सचिव ने जेल और पाकशाला का निरीक्षण किया और विभिन्न धाराओं में निरुद्ध कैदियों की स्थिति के बारे में जाना। उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन कराने के निर्देश दिए। इस मौके पर जिला कारागार के कारापाल वीके मिश्र, उप कारापाल सुरेश कुमार, मुकेश कुमार, चिकित्साधिकारी डॉ. विजय द्विवेदी, जेल में निरुद्ध बंदी व जिला कारागार के कर्मचारी उपस्थित रहे।
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