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15 वर्ष पुराने वाहनों का नवीनीकरण नहीं कराया, तो पंजीयन होगा निरस्त
Updated Sat, 18 Aug 2018 02:12 AM IST
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15 वर्ष पुराने वाहनों का नवीनीकरण नहीं कराया, तो पंजीयन निरस्त
ललितपुर। शहर में सड़कों पर फर्राटा भर रहे तेज रफ्तार पुराने व अनफिट वाहन आम लोगों की जिंदगी के लिए खतरा बन चुके हैं। अधिकांश वाहन बिना नवीनीकरण कराए बिना ही संचालित हो रहे हैं। इन निजी घटिया वाहनों के 15 साल की पार चुके वाहनों के नवीनीकरण कराने के लिए सहायक संभागीय परिवहन विभाग ने वाहन स्वामियों को चेतावनी देते हुए एक माह में नवीनीकरण प्रक्रिया पूरी करने को कहा है। इसके बाद पंजीयन को निरस्त कर दिया जाएगा।
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी सतेंद्र कुमार ने बताया कि ऐसे निजी दो पहिया, चार पहिया वाहनों के स्वामी जिनके वाहनों का पंजीयन की तिथि से 15 साल हो चुके है। ऐसे वाहनों के पंजीयन का नवीनीकरण नहीं कराया है। तो ऐसे वाहनों के स्वामी एक महीने के अंदर पंजीयन का नवीनीकरण कराना होगा। यदि वाहन का अस्तित्व समाप्त हो चुका है या स्थायी रूप से वह वाहन उपयोग के अयोग्य हो गया है तो पंजीयन अधिकारी के यहां आवेदन कर पंजीयन का निरस्तीकरण करा लें।
यदि किसी के वाहनों के पंजीयन की वैद्यता समाप्त हो गई है, तो मोटरयान कानून के अंतर्गत वह वाहन पंजीकृत नहीं माने जा सकते। ऐसे वाहनों का सार्वजनिक स्थान पर चलना सही नहीं है। उन्होंने बताया कि वाहन स्वामी एक महीने के अंदर पुराने वाहनों का नवीनीकरण कर लें। नहीं तो उनके पंजीयन निरस्त कर दिए जाएंगे।
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ललितपुर। शहर में सड़कों पर फर्राटा भर रहे तेज रफ्तार पुराने व अनफिट वाहन आम लोगों की जिंदगी के लिए खतरा बन चुके हैं। अधिकांश वाहन बिना नवीनीकरण कराए बिना ही संचालित हो रहे हैं। इन निजी घटिया वाहनों के 15 साल की पार चुके वाहनों के नवीनीकरण कराने के लिए सहायक संभागीय परिवहन विभाग ने वाहन स्वामियों को चेतावनी देते हुए एक माह में नवीनीकरण प्रक्रिया पूरी करने को कहा है। इसके बाद पंजीयन को निरस्त कर दिया जाएगा।
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी सतेंद्र कुमार ने बताया कि ऐसे निजी दो पहिया, चार पहिया वाहनों के स्वामी जिनके वाहनों का पंजीयन की तिथि से 15 साल हो चुके है। ऐसे वाहनों के पंजीयन का नवीनीकरण नहीं कराया है। तो ऐसे वाहनों के स्वामी एक महीने के अंदर पंजीयन का नवीनीकरण कराना होगा। यदि वाहन का अस्तित्व समाप्त हो चुका है या स्थायी रूप से वह वाहन उपयोग के अयोग्य हो गया है तो पंजीयन अधिकारी के यहां आवेदन कर पंजीयन का निरस्तीकरण करा लें।
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यदि किसी के वाहनों के पंजीयन की वैद्यता समाप्त हो गई है, तो मोटरयान कानून के अंतर्गत वह वाहन पंजीकृत नहीं माने जा सकते। ऐसे वाहनों का सार्वजनिक स्थान पर चलना सही नहीं है। उन्होंने बताया कि वाहन स्वामी एक महीने के अंदर पुराने वाहनों का नवीनीकरण कर लें। नहीं तो उनके पंजीयन निरस्त कर दिए जाएंगे।
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