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निर्धारित कंपनियों से करनी होगी अनुदान वाले कृषि यंत्रों की खरीद
Updated Fri, 19 Jan 2018 01:21 AM IST
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निर्धारित कंपनियों से करनी होगी अनुदान वाले कृषि यंत्रों की खरीद
ललितपुर।
बुंदेलखंड में सिंचाई जल उपयोग की क्षमता बढ़ाने की योजना के लिए कृषि यंत्र स्प्रिंकलर सैट की खरीद अब निर्धारित कंपनियों से ही करनी होगी, जिसके बाद विभाग द्वारा डीबीटी के माध्यम से उक्त यंत्रों की खरीद पर अनुदान दिया जाएगा। कृषि निदेशालय ने इसके लिए 28 कंपनियों की सूची जारी है, जिन कंपनियों के यह यंत्रों की खरीद पर किसानों को अनुदान मिलेगा।
कृषि विभाग द्वारा किसानों को सिंचाई जल उपयोग के लिए अनुदान पर कृषि यंत्रों की खरीद की सुविधा दी जा रही है। इसके लिए किसानों का ऑनलाइन पंजीकरण किया जाता है। जिले में 1475 किसानों को स्प्रिंकलर सैट कृषि यंत्र का लक्ष्य रखा गया है। जिसमें प्रथम किस्त के लिए 735 लाभार्थियों का चयन किया गया है। बाकी का चयन बाद में दूसरी किस्त में किया जाएगा। कृषि विभाग द्वारा स्प्रिंकलर सैट और एसडीपीई पाईप की खरीद पर किसानों को अनुदान मिलेेगा। कार्य योजना में लाभार्थियों की पात्रता चयन स्प्रिंलकर सैट और पाईप का क्रय एवं अनुदान भुगतान की प्रक्रिया के बारे में कृषि विभाग द्वारा बताया गया कि स्प्रिंकलर सैट सिंचाई प्रणाली का क्रियान्वयन जनपदीय उप कृषि निदेशक के द्वारा उपसंभागीय कृषि प्रसाद अधिकारी एवं अन्य जनपदीय अधिकारियों के सहयोग से कराया जाएगा। व्यापक प्रचार प्रसार कर अधिक से अधिक किसानों को विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण के लिए प्रेरित किया जाएगा। पंजीकृत लाभार्थियों को प्रथम आवत-प्रथम पावत के आधार पर चयन किया जाएगा। एसएमएस, नोटिस बोर्ड एवं विभागीय कर्मचारियों के माध्यम से चयनित लाभार्थियों को एक माह में समस्त औपचारिकताओं को पूण करते हुए स्प्रिंकलर सैट क्रय करने के लिए नोटिस दी जाएगी। नोटिस की समय अवधि समाप्त होने पर पंजीकृत सूची की वरीयता क्रम में अगले लाभार्थियों का चयन किया जाएगा। एक लाभार्थी को सात वर्ष के पश्चात ही योजना का लाभ पुन: अनुमन्य हो सकेगा। बताया गया कि इमपैल्ड निर्माताओं की सूची में से किसी भी निर्माता से उपकरण की खरीद के लिए लाभार्थी कृषक स्वतंत्र होंगे। कृषक के खेत में इन्स्टालेशन एवं प्रदर्शन होने का फील्ड सत्यापन उप कृषि निदेशक या उनके द्वारा नामित अधिकारी द्वारा किया जाएगा। स्थलीय सत्यापन के बाद कृषक को स्प्रिंकलर सैट, एचडीपीई पाईप एवं पंप सैट के लिए अनुदान की धनराशि कृषक के खाते में डीबीटी के माध्यम से भुगतान किया जाएगा। लाभार्थी कृषक द्वारा स्प्रिंकलर सैट की संपूर्ण धनराशि एक मुश्त स्वयं के निजी श्रोत से नहीं दे पाने की स्थिति में शासकीय अनुदान की धनराशि के भुगतान के लिए पोस्ट डेटेड चैक संबंधित निर्माता फर्म या उनके अधिकृत डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स को उनकी आपसी सहमति के अनुसार हस्तगत कराकर स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली क्रय किया जा सकेगा।
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ललितपुर।
बुंदेलखंड में सिंचाई जल उपयोग की क्षमता बढ़ाने की योजना के लिए कृषि यंत्र स्प्रिंकलर सैट की खरीद अब निर्धारित कंपनियों से ही करनी होगी, जिसके बाद विभाग द्वारा डीबीटी के माध्यम से उक्त यंत्रों की खरीद पर अनुदान दिया जाएगा। कृषि निदेशालय ने इसके लिए 28 कंपनियों की सूची जारी है, जिन कंपनियों के यह यंत्रों की खरीद पर किसानों को अनुदान मिलेगा।
कृषि विभाग द्वारा किसानों को सिंचाई जल उपयोग के लिए अनुदान पर कृषि यंत्रों की खरीद की सुविधा दी जा रही है। इसके लिए किसानों का ऑनलाइन पंजीकरण किया जाता है। जिले में 1475 किसानों को स्प्रिंकलर सैट कृषि यंत्र का लक्ष्य रखा गया है। जिसमें प्रथम किस्त के लिए 735 लाभार्थियों का चयन किया गया है। बाकी का चयन बाद में दूसरी किस्त में किया जाएगा। कृषि विभाग द्वारा स्प्रिंकलर सैट और एसडीपीई पाईप की खरीद पर किसानों को अनुदान मिलेेगा। कार्य योजना में लाभार्थियों की पात्रता चयन स्प्रिंलकर सैट और पाईप का क्रय एवं अनुदान भुगतान की प्रक्रिया के बारे में कृषि विभाग द्वारा बताया गया कि स्प्रिंकलर सैट सिंचाई प्रणाली का क्रियान्वयन जनपदीय उप कृषि निदेशक के द्वारा उपसंभागीय कृषि प्रसाद अधिकारी एवं अन्य जनपदीय अधिकारियों के सहयोग से कराया जाएगा। व्यापक प्रचार प्रसार कर अधिक से अधिक किसानों को विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण के लिए प्रेरित किया जाएगा। पंजीकृत लाभार्थियों को प्रथम आवत-प्रथम पावत के आधार पर चयन किया जाएगा। एसएमएस, नोटिस बोर्ड एवं विभागीय कर्मचारियों के माध्यम से चयनित लाभार्थियों को एक माह में समस्त औपचारिकताओं को पूण करते हुए स्प्रिंकलर सैट क्रय करने के लिए नोटिस दी जाएगी। नोटिस की समय अवधि समाप्त होने पर पंजीकृत सूची की वरीयता क्रम में अगले लाभार्थियों का चयन किया जाएगा। एक लाभार्थी को सात वर्ष के पश्चात ही योजना का लाभ पुन: अनुमन्य हो सकेगा। बताया गया कि इमपैल्ड निर्माताओं की सूची में से किसी भी निर्माता से उपकरण की खरीद के लिए लाभार्थी कृषक स्वतंत्र होंगे। कृषक के खेत में इन्स्टालेशन एवं प्रदर्शन होने का फील्ड सत्यापन उप कृषि निदेशक या उनके द्वारा नामित अधिकारी द्वारा किया जाएगा। स्थलीय सत्यापन के बाद कृषक को स्प्रिंकलर सैट, एचडीपीई पाईप एवं पंप सैट के लिए अनुदान की धनराशि कृषक के खाते में डीबीटी के माध्यम से भुगतान किया जाएगा। लाभार्थी कृषक द्वारा स्प्रिंकलर सैट की संपूर्ण धनराशि एक मुश्त स्वयं के निजी श्रोत से नहीं दे पाने की स्थिति में शासकीय अनुदान की धनराशि के भुगतान के लिए पोस्ट डेटेड चैक संबंधित निर्माता फर्म या उनके अधिकृत डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स को उनकी आपसी सहमति के अनुसार हस्तगत कराकर स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली क्रय किया जा सकेगा।
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