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ई-लोक अदालत में निपटे 41 वाद

Mon, 02 Nov 2020 12:39 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2020 12:39 AM IST
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41 case solved
court. - फोटो : court.
ललितपुर। रविवार को ई-लोक अदालत में सुलह- समझौते के आधार पर पारिवारिक वाद एवं मोटर दुर्घटना प्रतिकर के कुल 41 वादों का निस्तारण किया और 55.90 लाख रुपये का प्रतिकर निर्धारण किया गया।
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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष व जनपद न्यायाधीश मोहम्मद रियाज की अध्यक्षता, अपर जिला जज (ईसीएक्ट)/नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय लोक अदालत अजय पाल सिंह व जिला प्राधिकरण के सचिव सूरज मिश्रा की देखरेख में रविवार को ई-लोक अदालत में सुलह- समझौते के आधार पर 41 विभिन्न प्रकार के वादों का निस्तारण किया गया। जनपद न्यायाधीश ने मोटर दुर्घटना प्रतिकर के पांच वाद निस्तारित कर 10.65 लाख रुपये का प्रतिकर दिलाया गया। प्रधान न्यायाधीश कुटुंब पीएन राय द्वारा पारिवारिक वाद से संबंधित 23 वाद निस्तारित कर किए गए। अपर जिला जज उमेश कुमार सिरोही द्वारा मोटर दुर्घटना प्रतिकर के दो वाद निस्तारित किए गए। अपर जिला जज(डकैती) मनोज कुमार अग्रवाल द्वारा मोटर दुर्घटना प्रतिकर के पांच वाद निस्तारित किए गए। अपर जिला जज (ईसीएक्ट) अजय पाल सिंह द्वारा मोटर दुर्घटना प्रतिकर के तीन वाद निस्तारित किए गए। अपर जिला जज (एफटीसी) मनोज कुमार तिवारी द्वारा मोटर दुर्घटना प्रतिकर के तीन वाद निस्तारित किए गए। इस दौरान न्यायिक अधिकारी, अधिवक्तागण, वादकारी उपस्थित रहे।
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11 परिवारों को समझाकर एक कराया
कुटुंब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश पीएन राय द्वारा निस्तारित किए गए 23 वादों में से 11 परिवारों को समझा - बुझाकर साथ-साथ रहने के लिए भेजा गया। एक वाद में पक्षकारों के मध्य काफी समय से विवाद चल रहा था एवं अलग-अलग रह रहे थे, उनके तीन बच्चे हैं। उन्हें काफी समझाने के बाद साथ-साथ रहने के लिए सहमत किया गया। एक वाद में एक वृद्ध एवं विधवा महिला का उनके पुत्रों द्वारा भरण पोषण नहीं किया जा रहा था, जिसमें दोनों पक्षों को काफी समझाने के उपरांत पुत्र अपनी मां के भरण पोषण के तैयार हो गए।
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