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एक कुंतल चार किलो अवैध गांजा बरामदमी में दो को बीस वर्ष की सजा

Thu, 18 Feb 2021 12:32 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Thu, 18 Feb 2021 12:32 AM IST
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20-20 years jailed, ganja smugling
court.jpeg - फोटो : court.jpeg
ललितपुर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश निर्भय प्रकाश की अदालत ने ललितपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत झांसी हाईवे पर सौर ऊर्जा प्लांट के पास दो वर्ष पहले एक डीसीएम गाड़ी से एक कुंतल चार किलो अवैध गांजा बरामद होने के मामले में बदायूं और गाजियाबाद के दो अपराधियों को दोषी पाते हुए 20-20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है। दोनों को दो-दो लाख रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर प्रत्येक को छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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प्रभारी निरीक्षक कोतवाली मनोज कुमार वर्मा ने दो वर्ष पहले कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि 19 मार्च 2019 को लोकसभा चुनाव के मद्देनजर वह ललितपुर झांसी हाईवे मार्ग मंडी तिराहे पर वाहन चेकिंग कर रहे थे। मुखबिर की सूचना पर एक डीसीएम से बदायूं के बीजगंज के ग्राम मीरापुर निवासी तेग बहादुर पुत्र चंद्रपाल और गाजियाबाद मोदीनगर भूपेंद्रपुरी निवासी अभिषेक कुमार पुत्र नरेंद्र कुमार को गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान डीसीएम से प्लास्टिक की पांच बोरियों में कुल एक कुंतल चार किलोग्राम गांजा बरामद किया गया। कोतवाली पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया था और न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किए। तब से यह मामला न्यायालय में विचाराधीन चल रहा था।
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बुधवार को मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से पेश की गईं दलीलों, साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने दोनों अभियुक्तों तेग बहादुर और अभिषेक कुमार को अवैध गांजा रखने में दोषी पाते हुए बीस-बीस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई एवं दो-दो लाख रुपये का अर्थदंड लगाया। दोनों अपराधी घटना के समय से ही जेल में निरुद्ध हैं। मामले में पैरवी ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी रामनरेश राजपूत ने की।
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