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पर्यवेक्षणीय अधिकारी नामित
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अनाज वितरण के लिए अधिकारी नामित
ललितपुर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अंतर्गत अनाज वितरण की व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से माह जून एवं जुलाई के लिए पर्यवेक्षणीय अधिकारी नामित किए गए हैं।
योजना अंतर्गत अंत्योदय श्रेणी के लाभार्थियों को 35 किलो ग्राम खाद्यान्न (20 किग्रा गेहूं व 15 किग्रा चावल) प्रति कार्ड प्रति माह खाद्यान्न दिया जाएगा। वहीं, पात्र गृहस्थी के लाभार्थियों को 5 किग्रा खाद्यान्न (3 किग्रा गेहूं व 2 किग्रा चावल) प्रति व्यक्ति/यूनिट प्रति माह दिया जाएगा। इसमें गेहूं 3 रूपये प्रति किग्रा एवं चावल 2 रुपये प्रति किग्रा की दर से वितरण किया जाएगा। माह की 1 से 4 तारीख तक ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी या लेखपाल एवं शहरी क्षेत्रों में पूर्ति निरीक्षक द्वारा सत्यापन किया जाएगा। जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने समस्त पर्यवेक्षणीय अधिकारियों को निर्धारित तिथियों में संबंधित उचित दर दुकान पर उपस्थित होकर अनाज वितरण कराने के निर्देश दिए।
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ललितपुर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अंतर्गत अनाज वितरण की व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से माह जून एवं जुलाई के लिए पर्यवेक्षणीय अधिकारी नामित किए गए हैं।
योजना अंतर्गत अंत्योदय श्रेणी के लाभार्थियों को 35 किलो ग्राम खाद्यान्न (20 किग्रा गेहूं व 15 किग्रा चावल) प्रति कार्ड प्रति माह खाद्यान्न दिया जाएगा। वहीं, पात्र गृहस्थी के लाभार्थियों को 5 किग्रा खाद्यान्न (3 किग्रा गेहूं व 2 किग्रा चावल) प्रति व्यक्ति/यूनिट प्रति माह दिया जाएगा। इसमें गेहूं 3 रूपये प्रति किग्रा एवं चावल 2 रुपये प्रति किग्रा की दर से वितरण किया जाएगा। माह की 1 से 4 तारीख तक ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी या लेखपाल एवं शहरी क्षेत्रों में पूर्ति निरीक्षक द्वारा सत्यापन किया जाएगा। जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने समस्त पर्यवेक्षणीय अधिकारियों को निर्धारित तिथियों में संबंधित उचित दर दुकान पर उपस्थित होकर अनाज वितरण कराने के निर्देश दिए।
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