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Lalitpur News: नाबालिग को ले जाने के दोषी को 10 साल की सजा

Wed, 30 Apr 2025 12:34 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Wed, 30 Apr 2025 12:34 AM IST
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10 years imprisonment for the accused of taking a minor
संवाद न्यूज एजेंसी
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ललितपुर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पॉस्को एक्ट नवनीत कुमार भारती ने नाबालिग को बहला फुसला कर ले जाने वाले युवक को दस साल की सजा सुनाई है। उन्होंने 45 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

थाना महरौनी अंतर्गत एक गांव की पीड़ित पिता ने पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया था। बताया था कि 25 मई 2021 की शाम सात बजे वे सभी एक शादी समारोह में शामिल होने गए थे। घर पर उनकी 16 साल की पुत्री अकेली थी। इसी दौरान थाना ललितपुर ग्राम नैनवारा निवासी नरेंद्र आया और उसकी पुत्री को अपने साथ बहला फुसला कर ले गया। लड़की अपने साथ जेवरात व रुपये भी ले गई। उन्होंने काफी खोजबीन की, लेकिन पुत्री नहीं मिली। पुलिस ने मामला दर्ज कर नाबालिग को बरामद किया। पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की। साक्ष्यों व अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र सिंह गौर के तर्कों को देखते हुए न्यायाधीश ने दोषी को दस साल की सजा सुनाई।
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