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Lakhimpur Kheri News: नहीं आया गवाह, अदालत ने जारी किया वारंट

Thu, 16 May 2024 02:42 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 16 May 2024 02:42 AM IST
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Witness did not come, court issued warrant
लखीमपुर खीरी। तिकुनिया हिंसा के क्रॉस केस में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एडीजे प्रथम रामेंद्र कुमार की अदालत में सुनवाई जारी है। बुधवार को अदालत में अभियोजन पक्ष को गवाह पेश करना था, लेकिन गवाह के मौजूद न होने के कारण बयान दर्ज नहीं हो सके। इस पर अदालत ने गवाह अवनीश दीक्षित के खिलाफ वारंट जारी करने का आदेश दिया है। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए पांच जून की तारीख मुकर्रर की है।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता शिव गोविंद राठौड़ को तिकुनिया हिंसा के क्रॉस केस के मामले में बुधवार को अदालत में गवाह पेश करना था, लेकिन पुलिस की ओर से समन भेजने के बाद भी बयान देने के लिए गवाह अवनीश दीक्षित नहीं पेश हुए। इस पर अदालत ने सख्त कार्रवाई करते हुए जमानती वारंट जारी किया है। बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेश सिंह मुन्ना ने बताया कि अदालत ने अगली सुनवाई के लिए पांच जून की तारीख तय की है।
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