फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lakhimpur Kheri News ›   Warrant issued to the then DIOS

Lakhimpur Kheri News: तत्कालीन डीआईओएस को जारी हुआ वारंट

Sat, 04 Mar 2023 09:54 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Sat, 04 Mar 2023 09:54 AM IST
विज्ञापन
Warrant issued to the then DIOS
लखीमपुर खीरी। विद्यालय में चतुर्थ श्रेणी पद पर फर्जी कागजातों के सहारे नौकरी हथियाने के दस साल पुराने मामले में सीजेएम अशोक कुमार ने तत्कालीन डीआईओएस दीपचंद के खिलाफ वारंट जारी किया है।
विज्ञापन

परिवादी राजेंद्र कुमार मिश्रा के अधिवक्ता राजीव पांडे ने अदालत को बताया कि पिता राधेलाल जिला पंचायत इंटर कॉलेज भीरा में चतुर्थ श्रेणी पद पर कार्यरत थे, जिनकी ड्यूटी के दौरान मृत्यु हुुई थी। मृतक आश्रित के रूप में गौरव मिश्र पुत्र राधेश्याम ने खुद को राधेलाल का लड़का बताते हुए बाबू अनिल कुमार से साठगांठ कर चतुर्थ श्रेणी की नौकरी पा ली। राजेंद्र मिश्रा ने बताया कि कक्षा आठ की फर्जी टीसी बनवाकर राधेलाल का लड़का बनकर नौकरी कर रहा था।
विज्ञापन

सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी दीपचंद और अनुज कुमार लिपिक के खिलाफ पर्याप्त सामग्री पाते हुए उन्हें अदालत में तलब किया था, तब आरोपी हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच पहुंच गए। 2013 मे हाई कोर्ट ने सुनवाई के बाद गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी, लेकिन रिट याचिका लंबित रही। इस दौरान पीड़ित की ओर से पैरवी जारी थी, लेकिन हाईकोर्ट के स्टे के चलते आरोपियों को अभयदान मिला हुआ था। तभी 7 दिसंबर 22 की सुनवाई के दौरान गैरहाजिर रहने पर हाईकोर्ट ने याचिका ही खारिज कर दी थी, जिसकी प्रतिलिपि जब परिवादी ने अदालत में दाखिल की तो सीजेएम अशोक कुमार ने दोनों अभियुक्तों के खिलाफ वारंट जारी करने के आदेश दिए हैं। हालांकि तत्कालीन डीआईओएस का तबादला जिले से काफी पहले हो चुका है और दूसरे आरोपी अनुज कुमार लिपिक की मृत्यु हो चुकी है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed