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Lakhimpur Kheri News: जिला अधिवक्ता संघ चुनाव में मतदान आज
Fri, 16 Jan 2026 11:00 PM IST
बरेली ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
Updated Fri, 16 Jan 2026 11:00 PM IST
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लखीमपुर खीरी। जिला अधिवक्ता संघ के कार्यकारिणी चुनाव को लेकर सारी तैयारियां शुक्रवार को ही पूरी कर ली गई हैं। मतदान शनिवार को सुबह नौ बजे से शाम पांच बजे तक होगा। मुख्य चुनाव अधिकारी प्रहलादजी ने बताया कि एल्डर्स कमेटी के चेयरमैन और जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष कमलाकांत दीक्षित से समन्वय करते चुनाव समिति गठित की गई है। शांतिपूर्ण निर्वाचन कराने के लिए पृथक-पृथक दायित्व सौंपे गए हैं। शनिवार को विधिवत मतदान होगा।
जिला अधिवक्ता संघ के महामंत्री राजीव पांडे ने बताया कि उन्हें जानकारी मिली है कि पलिया में हुई अधिवक्ता पंचायत में शामिल होने वाले 57 वकीलों के नाम काटे गए थे। उनके नाम गलत तरीके से काटे जाने के खिलाफ हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में याचिका दाखिल की गई है। इसमें जस्टिस शेखर बी सर्राफ व जस्टिस मंजीव शुक्ला ने राजीव मिश्र आदि की ओर से दाखिल याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई के बाद याची दो वकीलों को मतदान में सम्मिलित कराने के लिए आदेशित किया है।
शुक्रवार हाईकोर्ट की डबल बेंच ने याचिका दाखिल करने वाले राजीव मिश्र और रामप्रकाश मिश्र की रिट पिटीशन की सुनवाई के बाद दोनों अधिवक्ताओं को मतदान में सम्मिलित कराने का आदेश मुख्य निर्वाचन अधिकारी को दिया है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि दोनों मतदाताओं के वोट को एक अलग सील बंद लिफाफे में रखे जाएंगे। उन्हें 27 जनवरी को अदालत की सुनवाई में सम्मिलित किया जाएगा।
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यदि दो वोट से हार जीत तो घोषित नही होगें उस पद पर परिणाम
हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद अध्यक्ष कमलाकांत दीक्षित ने बताया हाईकोर्ट ने दो वकीलों को मतदान में शामिल कराने का निर्देश दिया है, जबकि इससे पूर्व 2030 वकीलों को मताधिकार दिया गया था। ऐसे में यदि दो वकीलों को हाईकोर्ट के आदेश पर सशर्त मताधिकार दिया गया है तो 18 जनवरी को होने वाली मतगणना में उन पदो पर परिणाम घोषित नही किया जाएगा।
जो दो वोट से हारजीत वाले होगें क्योंकि दो वोट की वैधता पर हाईकोर्ट विचार कर रहा है। 27 जनवरी को होने वाली अदालती सुनवाई के बाद उन दो वोटों की कानूनी स्थिति पर विचार होगा। इसलिए वह मुख्य चुनाव अधिकारी प्रहलादजी से समन्वय करते हुए इस कानूनी रास्ते पर विचार कर रहे है।
जिला अधिवक्ता संघ को भी जारी किया गया नोटिस
बताते चलें कि विभिन्न तहसीलों के वकील पदाधिकारियों और दोहरी सदस्यता वाले वकीलों की कानूनी स्थिति पर विचार करते हुए अध्यक्ष कमलाकांत दीक्षित ने दोहरी सदस्यता वाले 57 वकीलों के नाम काट दिए थे। इसको चुनौती देते हुए लखीमपुर तहसील के पूर्व अध्यक्ष राजीव मिश्र और पदाधिकारी रामप्रकाश मिश्र ने जिला अधिवक्ता संघ के आदेश की कानूनी वैधता को चुनौती दी थी। याचिका पर पक्ष रखने के लिए हाईकोर्ट ने जिला अधिवक्ता संघ को नोटिस देकर 27 जनवरी को अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है।
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जिला अधिवक्ता संघ के महामंत्री राजीव पांडे ने बताया कि उन्हें जानकारी मिली है कि पलिया में हुई अधिवक्ता पंचायत में शामिल होने वाले 57 वकीलों के नाम काटे गए थे। उनके नाम गलत तरीके से काटे जाने के खिलाफ हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में याचिका दाखिल की गई है। इसमें जस्टिस शेखर बी सर्राफ व जस्टिस मंजीव शुक्ला ने राजीव मिश्र आदि की ओर से दाखिल याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई के बाद याची दो वकीलों को मतदान में सम्मिलित कराने के लिए आदेशित किया है।
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शुक्रवार हाईकोर्ट की डबल बेंच ने याचिका दाखिल करने वाले राजीव मिश्र और रामप्रकाश मिश्र की रिट पिटीशन की सुनवाई के बाद दोनों अधिवक्ताओं को मतदान में सम्मिलित कराने का आदेश मुख्य निर्वाचन अधिकारी को दिया है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि दोनों मतदाताओं के वोट को एक अलग सील बंद लिफाफे में रखे जाएंगे। उन्हें 27 जनवरी को अदालत की सुनवाई में सम्मिलित किया जाएगा।
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यदि दो वोट से हार जीत तो घोषित नही होगें उस पद पर परिणाम
हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद अध्यक्ष कमलाकांत दीक्षित ने बताया हाईकोर्ट ने दो वकीलों को मतदान में शामिल कराने का निर्देश दिया है, जबकि इससे पूर्व 2030 वकीलों को मताधिकार दिया गया था। ऐसे में यदि दो वकीलों को हाईकोर्ट के आदेश पर सशर्त मताधिकार दिया गया है तो 18 जनवरी को होने वाली मतगणना में उन पदो पर परिणाम घोषित नही किया जाएगा।
जो दो वोट से हारजीत वाले होगें क्योंकि दो वोट की वैधता पर हाईकोर्ट विचार कर रहा है। 27 जनवरी को होने वाली अदालती सुनवाई के बाद उन दो वोटों की कानूनी स्थिति पर विचार होगा। इसलिए वह मुख्य चुनाव अधिकारी प्रहलादजी से समन्वय करते हुए इस कानूनी रास्ते पर विचार कर रहे है।
जिला अधिवक्ता संघ को भी जारी किया गया नोटिस
बताते चलें कि विभिन्न तहसीलों के वकील पदाधिकारियों और दोहरी सदस्यता वाले वकीलों की कानूनी स्थिति पर विचार करते हुए अध्यक्ष कमलाकांत दीक्षित ने दोहरी सदस्यता वाले 57 वकीलों के नाम काट दिए थे। इसको चुनौती देते हुए लखीमपुर तहसील के पूर्व अध्यक्ष राजीव मिश्र और पदाधिकारी रामप्रकाश मिश्र ने जिला अधिवक्ता संघ के आदेश की कानूनी वैधता को चुनौती दी थी। याचिका पर पक्ष रखने के लिए हाईकोर्ट ने जिला अधिवक्ता संघ को नोटिस देकर 27 जनवरी को अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है।