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Lakhimpur Kheri News: दो भाइयों को मिली सात-सात साल कैद की सजा

Thu, 04 Dec 2025 11:29 PM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Thu, 04 Dec 2025 11:29 PM IST
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Two brothers were sentenced to seven years' imprisonment each.
लखीमपुर खीरी। किशोरी को बहला-फुसलाकर साथ ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में जिला जज शिव कुमार सिंह ने आरोपी और उसके भाई को दोषी करार दिया है। उन्हें सात-सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही उन पर 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार हैदराबाद थाना क्षेत्र में रहने वाली पीड़िता की बड़ी बहन शाहजहांपुर के परौर थाना क्षेत्र के एक गांव में ब्याही थी। 27 फरवरी 2012 को वहां का निवासी राहुल और उसका भाई सुत्तन किशोरी के घर आए और दवा दिलाने के बहाने बहला फुसलाकर अपने साथ ले गए थे। पीड़िता के साथ राहुल ने दुष्कर्म किया था। पुलिस ने इस मामले में 29 अगस्त 2012 को आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया था।
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इसके बाद 13 साल तक चली अदालती सुनवाई के दौरान पीड़िता के साथ ही डॉक्टर वीके वर्मा, डॉ. मीनाक्षी चौधरी, नीलम और एसआई जागेश्वर और विवेचक शिवकुमार सरोज ने अपने बयान दर्ज कराए थे और अभियोजन का समर्थन किया था।
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बृहस्पतिवार को फैसला सुनाते हुए जिला जज शिव कुमार सिंह ने राहुल को दुष्कर्म के मामले में सात साल के कठोर कारावास की सजा और 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। उसके भाई सुत्तन को नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने के मामले में सात साल के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये का जुर्माना भरने की सजा सुनाई है।
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