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Lakhimpur Kheri News: जानलेवा हमले में दो सगे भाइयों को सात साल की कैद, जुर्माना भी
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लखीमपुर खीरी। खेत पर कब्जेदारी की रंजिश में ग्रामीण पर जानलेवा हमले के मामले में एडीजे मनोज कुमार सिंह ने हमलावर दो सगे भाइयों को सात साल के कठोर कारावास की सज़ा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक पर 11-11 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
अभियोजन के मुताबिक, खेत पर कब्जेदारी को लेकर खरवहिया नंबर दो के मजरा टांडा निवासी महेश की गांव के ही बाबूराम के परिवार से रंजिश चल रही थी। दो नवंबर 2013 को पूर्वाह्न 11 बजे महेश अपना खेत जोत रहा था। तभी बाबूराम अपने लड़के लोकनाथ और इंद्रेश के साथ ही गांव शिवलालपुरवा निवासी झब्बू लाल के साथ मौके पर पहुंचकर विरोध करने लगा।
सभी लोगों ने महेश की पिटाई की। इसी दौरान झब्बूलाल ने फायर कर दिया, जो महेश को लगा। काफी इलाज के बाद उसकी जान बचाई जा सकी। 12 साल तक चली मुकदमा सुनवाई में महेश, अनिल, डॉक्टर राजेश कुमार, अवध राम और डॉ. पीके वर्मा, दरोगा शरीफ हुसैन तथा मुसाफिर प्रसाद ने गवाही दर्ज कराई थी। इसमें घटना की पुष्टि की गई थी।
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अदालत ने शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए लोकनाथ और इंद्रेश को सात साल की कैद के साथ ही 11-11 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने अपने फैसले में यह व्यवस्था भी दी है, कि वसूल की गई जुर्माना की रकम में से 11 हजार रुपये पीड़ित महेश को मुआवजा राशि दी जाएगी। दो आरोपी बाबूराम व झब्बूलाल की दौरान मुकदमा मौत हो चुकी है।
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अभियोजन के मुताबिक, खेत पर कब्जेदारी को लेकर खरवहिया नंबर दो के मजरा टांडा निवासी महेश की गांव के ही बाबूराम के परिवार से रंजिश चल रही थी। दो नवंबर 2013 को पूर्वाह्न 11 बजे महेश अपना खेत जोत रहा था। तभी बाबूराम अपने लड़के लोकनाथ और इंद्रेश के साथ ही गांव शिवलालपुरवा निवासी झब्बू लाल के साथ मौके पर पहुंचकर विरोध करने लगा।
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सभी लोगों ने महेश की पिटाई की। इसी दौरान झब्बूलाल ने फायर कर दिया, जो महेश को लगा। काफी इलाज के बाद उसकी जान बचाई जा सकी। 12 साल तक चली मुकदमा सुनवाई में महेश, अनिल, डॉक्टर राजेश कुमार, अवध राम और डॉ. पीके वर्मा, दरोगा शरीफ हुसैन तथा मुसाफिर प्रसाद ने गवाही दर्ज कराई थी। इसमें घटना की पुष्टि की गई थी।
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अदालत ने शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए लोकनाथ और इंद्रेश को सात साल की कैद के साथ ही 11-11 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने अपने फैसले में यह व्यवस्था भी दी है, कि वसूल की गई जुर्माना की रकम में से 11 हजार रुपये पीड़ित महेश को मुआवजा राशि दी जाएगी। दो आरोपी बाबूराम व झब्बूलाल की दौरान मुकदमा मौत हो चुकी है।