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Lakhimpur Kheri News: दुराचार के आरोपी को बीस साल की कैद

Wed, 10 Apr 2024 01:23 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 10 Apr 2024 01:23 AM IST
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Twenty years of imprisonment to the accused of misconduct
लखीमपुर खीरी। बालिका को रास्ते से अगवा कर दुष्कर्म करने के मामले में एफटीसी एडीजे चिंताराम ने दुष्कर्मी को बीस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उस पर पचास हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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एडीजीसी संजय सिंह ने बताया कि धौरहरा क्षेत्र के एक गांव में 12 अप्रैल 2019 को धार्मिक आयोजन में शामिल होने जा रही दस साल की बालिका को ग्राम नयापुरवा मजरा परसा थाना धौरहरा निवासी रिंकू गोडिया (20) ने रास्ते से अगवा कर लिया था। वह बालिका को खेत में खींच ले गया और दुष्कर्म करने के बाद उसे जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया था। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की थी।
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अदालत में सुनवाई के दौरान पीड़िता और उसके परिजनों के बयान दर्ज कराने के साथ ही महिला कांस्टेबल ब्यूटी, एसआई गौरीशंकर पाल और इंस्पेक्टर विवेक उपाध्याय ने अपने बयान दर्ज कराए थे। मंगलवार को अदालत ने फैसला सुनाया। अदालत ने जुर्माने की पूरी रकम पीड़िता को देने के निर्देश दिए हैं। जुर्माना अदा नहीं करने पर एक साल की सजा और काटनी होगी।
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