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तिकुनिया हिंसा : तीन आरोपियों ने दाखिल की डिस्चार्ज एप्लीकेशन

Mon, 23 May 2022 11:46 PM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Mon, 23 May 2022 11:46 PM IST
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Tikunia violence: Three accused filed discharge application
Tikunia violence: Three accused filed discharge application
तिकुनिया हिंसा : वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये हुई क्रॉस केस मामले के आरोपियों की सुनवाई
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लखीमपुर खीरी। तिकुनिया हिंसा मामले में सोमवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये जिला अदालत में क्रॉस केस की सुनवाई हुई। इस दौरान तीन आरोपियों की तरफ से अदालत में डिस्चार्ज एप्लीकेशन दाखिल की गई, जबकि पहले से दाखिल एक अन्य आरोपी विचित्र सिंह की डिस्चार्ज एप्लीकेशन पर कोई आपत्ति नहीं दी गई। मामले में एडीजीसी शिव गोविंद राठौर ने आपत्ति देने के लिये और समय की मांग की, जिस पर जिला जज मुकेश मिश्र ने 10 दिनों के भीतर सभी डिस्चार्ज प्रार्थना पत्रों पर आपत्ति दाखिल करने का निर्देश दिया।
तिकुनिया हिंसा के क्रॉस केस मामले में सोमवार को अदालती सुनवाई से पहले अधीक्षक जिला कारागार पीपी सिंह ने जिला जज मुकेश मिश्र से अदालत में आरोपियों को पेश कराने में दिक्कतों का जिक्र किया और अनुरोध किया कि आरोपियों की व्यक्तिगत रूप से पेशी के स्थान पर वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए हाजिरी मान ली जाए। इस पर जिला जज ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये आरोपियों की पेशी का आदेश दिया। पेशी के दौरान सोमवार को आरोपी गुरविंदर सिंह, कमलजीत सिंह और गुरप्रीत सिंह की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेश सिंह मुन्ना, रवि प्रताप सिंह और विनय सिंह ने डिस्चार्ज एप्लीकेशन पेश की और बताया कि उनके खिलाफ मुकदमा चलाने लायक कोई सबूत नहीं है। हालांकि विचित्र सिंह की ओर से पहले इन्हीं आधारों पर डिस्चार्ज एप्लीकेशन पेश की जा चुकी है, जिस पर आपत्ति देने के लिए अदालत की ओर से 9 मई को ही एडीजीसी शिव गोविंद राठौर को आदेशित किया गया था, लेकिन सोमवार को भी सरकारी वकील की ओर से आपत्ति नहीं दाखिल की गई, बल्कि समय बढ़ाने का अनुरोध किया गया, जिसे अदालत ने नाराजगी जाहिर करते हुए मंजूर कर लिया और 10 दिन के अंदर सभी आरोपियों की ओर से पेश हुए डिस्चार्ज एप्लीकेशन के खिलाफ अपना पक्ष रखने का आदेश दिया है।
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आशीष मिश्र समेत 14 आरोपियों की पेशी आज
लखीमपुर खीरी। तिकुनिया हिंसा मामले में प्रमुख आरोपी आशीष मिश्र मोनू सहित सभी 14 आरोपियों की सुनवाई मंगलवार को जिला जज मुकेश मिश्र की अदालत में होगी। सभी आरोपियों पर आरोप तय करने को लेकर सुनवाई होगी। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अरविंद त्रिपाठी ने बताया कि आरोपियों की ओर से निराधार तरीके से डिस्चार्ज एप्लीकेशन दाखिल की गई हैं, जिनके खिलाफ एसआईटी और खीरी पुलिस की ओर से प्राप्त तथ्यों के आधार पर विस्तृत आपत्ति तैयार की जा चुकी है। मंगलवार को न्यायालय में आपत्ति दाखिल की जाएगी। हालांकि आशीष मिश्र मोनू, आशीष पांडे, लवकुश राणा और सुमित जायसवाल की डिस्चार्ज एप्लीकेशन के खिलाफ वह अपनी आपत्ति अदालत में पेश कर चुके हैं। बाकी आरोपियों की ओर से दाखिल डिस्चार्ज एप्लीकेशन पर आपत्ति मंगलवार को दाखिल की जाएगी। संवाद
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