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Lakhimpur Kheri News: एनडीपीएस एक्ट के मामले में दोषी को नौ माह की सजा

Wed, 28 Oct 2026 01:21 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Wed, 28 Oct 2026 01:21 AM IST
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Convict sentenced to nine months in NDPS Act case
लखीमपुर खीरी। एनडीपीएस एक्ट से जुड़े वर्ष 2012 के मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए नौ माह के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उस पर दो हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक, इस मामले में जाकिर निवासी रजागंज, थाना पूरनपुर, जनपद पीलीभीत के खिलाफ आरोप सिद्ध होने के बाद अपर सत्र न्यायालय, कोर्ट नंबर-दो मनोज कुमार सिंह ने सजा सुनाई। आरोपी जाकिर को जीआरपी की टीम ने 16 मई 2012 को मैलानी रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार करके उसके पास से 63 ग्राम नशीला पाउडर बरामद किया था। तिकुनिया हिंसा कांड की सुनवाई आज : तिकुनिया हिंसा कांड मामले की सुनवाई बुधवार को है। अब इस केस की सुनवाई नए जिला जज लोकेश राय करेंगे। मामले की पिछली सुनवाई आठ अक्तूबर को तत्कालीन जिला जज शिव कुमार सिंह की अदालत में लगी थी। अभियोजन पक्ष ने तिकुनिया थाना क्षेत्र के बनवीरपुर निवासी गवाह द्वारिका प्रसाद को कोर्ट में पेश था, लेकिन प्रशासनिक कार्यों में व्यस्तता के चलते तत्कालीन जिला जज ने सुनवाई के लिए 28 अक्तूबर की तिथि निर्धारित कर दी थी। 14 अक्तूबर को तत्कालीन जिला जज शिव कुमार सिंह का तबादला हो गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अमरोहा में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी लोकेश राय को लखीमपुर खीरी का जिला एवं सत्र न्यायाधीश नियुक्त किया है।
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मनचले को चार साल की कैद जुर्माना भी : लखीमपुर खीरी। घर में घुसकर बुरी नियत से किशोरी को दबोचने और उससे छेड़खानी करने के मामले में एडीजे विष्णुदेव सिंह ने दोषी को चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उस पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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अभियोजन पक्ष ने बताया कि फूलबेहड़ थाना क्षेत्र के एक गांव में वर्ष्ज्ञ 2017 की है। यहां रहने वाली किशोरी घर पर अकेली थी। तभी ग्राम पिपरा बरोला का रहने वाला छोटे बुरी नियत से घर में घुस गया और किशोरी को दबोचने के साथ ही उसके साथ छेड़खानी करने लगा।

इस मामले में पीड़ित पक्ष की ओर से नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। अदालती सुनवाई के दौरान पीड़िता और उसके परिजनों के साथ ही सात गवाहों ने अपने बयान दर्ज कराए थे। मंगलवार को अदालत ने आरोपी को दोषसिद्ध करते हुए चार साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है साथ ही उस पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत ने अपने फैसले में व्यवस्था दी है कि वसूली गई जुर्माने की रकम मुआवजे के रूप में पीड़िता को भुगतान की जाएगी।
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