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Tikunia Case: क्रास केस मामले में यूपी सरकार ने दाखिल की आपत्ति, अगली सुनवाई 25 जुलाई को

Mon, 18 Jul 2022 08:16 PM IST
अनुराग सक्सेना संवाद न्यूज़ एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज़ एजेंसी, लखीमपुर खीरी Published by: अनुराग सक्सेना Updated Mon, 18 Jul 2022 08:16 PM IST
सार

तिकुनिया हिंसा के क्रॉस केस मामले में सोमवार को अभियोजन पक्ष देख रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता शिव गोविंद राठौड़ ने आरोपी गुरप्रीत सिंह और विचित्र सिंह की ओर से दी गई डिस्चार्ज एप्लीकेशन को बेबुनियाद बताते हुए विस्तृत आपत्ति दाखिल कर दी।

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Tikunia Case UP government files objection in cross case next hearing on July 25
तिकुनिया मामले में क्रॉस केस पर सुनवाई - फोटो : फाइल फोटो

विस्तार

तिकुनिया हिंसा क्रॉस केस मामले में जिला जज मुकेश मिश्र की अदालत में आरोप निर्धारण को लेकर राज्य सरकार की ओर से आपत्ति दाखिल की गई है। जिला जज अदालत ने डिस्चार्ज एप्लीकेशन पर बहस के लिए 25 जुलाई की तारीख तय की है।

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तिकुनिया हिंसा के क्रॉस केस मामले में सोमवार को अभियोजन पक्ष देख रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता शिव गोविंद राठौड़ ने आरोपी गुरप्रीत सिंह और विचित्र सिंह की ओर से दी गई डिस्चार्ज एप्लीकेशन को बेबुनियाद बताते हुए विस्तृत आपत्ति दाखिल कर दी। अदालत में राज्य सरकार की ओर से 26 पेज की आपत्ति रखते हुए डिस्चार्ज एप्लीकेशन को आधारहीन बताया।
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वहीं आरोपियों की ओर से बचाव पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेश सिंह मुन्ना, शिव सहाय सिंह और विनय सिंह ने डिस्चार्ज एप्लीकेशन के खिलाफ दी गई आपत्ति की नकल प्राप्त की और डिस्चार्ज एप्लीकेशन पर बहस करने के लिए समय की मांग की। इस पर जिला जज ने 25 जुलाई की तारीख नियत की है। वहीं आरोपियों की ओर आरोपियों की उपस्थिति वीडियो कांफ्रेंसिंग सुनवाई के माध्यम से जिला जेल से अदालत में ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराई गई।

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