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तिकुनिया काड : तीन और अभियुक्तों को पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर

Tue, 26 Oct 2021 01:36 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Tue, 26 Oct 2021 01:36 AM IST
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Tikunia case: Police custody remand granted to three more accused
प्रतीकात्मक।
सीजेएम ने 26 से 29 अक्तूबर की सुबह दस बजे तक दी पूछताछ की अनुमति
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लखीमपुर खीरी। तिकुनिया कांड में किसानों पर बर्बरता से गाड़ी चढ़ाकर कुचलने के मामले में सीजेएम चिंताराम ने धर्मेंद्र सिंह, रिकू राणा और मोहित त्रिवेदी को पुलिस कस्टडी रिमांड में भेजा है। सीजेएम ने 26 अक्तूबर से 29 अक्तूबर की सुबह दस बजे तक जांच टीम को आरोपियों से पुलिस कस्टडी पूछताछ की स्वीकृति दी है।
अभियोजन पक्ष रखते हुए वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी एसपी यादव ने बताया कि तीन अक्तूबर को किसानों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान जिस तरह गाड़ी चढ़ाकर उन्हें मारा गया है उसमें धर्मेंद्र सिंह और रिंकू राणा के साथ ही मोहित त्रिवेदी की भूमिका भी सामने आई है। इनसे पुलिस कस्टडी पूछताछ जरूरी है। वहीं बचाव पक्ष की ओर के वकील शैलेंद्र गौड़ ने इस पर ऐतराज जताते हुए अभियुक्तों के खिलाफ कोई सबूत न होने की बात कही है। सीजेएम ने अर्जी की सुनवाई के बाद तीनों हत्याभियुक्तों को 26 अक्तूबर से 29 तक सुबह दस बजे तक पूछताछ के लिए पुलिस कस्टडी रिमांड को मंजूरी दी है।
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दो हत्याभियुक्तों की जमानत अर्जी खारिज
लखीमपुर खीरी। किसानों पर गाड़ी चढ़ाकर मौत के घाट उतारने के मामले में सोमवार को दो अभियुक्तों की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई। हत्याभियुक्त नंदन सिंह बिष्ट और सत्यम त्रिपाठी की ओर से बेकसूर होने की बात कहते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता शैलेंद्र सिंह गौड़ की ओर से जमानत अर्जी पेश की गई। बताया गया कि इन लोगों के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। उधर, एसपीओ एसपी यादव की ओर से मामला गंभीर बताते हुए सत्र परीक्षण का मामला बताया साथ ही जमानत खारिज करने की बात कही। सुनवाई के बाद सीजेएम चिंताराम ने दोनों हत्याभियुक्तों की ओर से पेश जमानत अर्जी खारिज कर दी है। संवाद
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