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तिकुनिया कांडः जांच टीम के दस्तावेजों की जांच करने आज आएंगे डीआईजी

Mon, 29 Nov 2021 12:13 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Mon, 29 Nov 2021 12:13 AM IST
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Tikunia case: DIG will come today to examine the documents of the investigation team
प्रतीकात्मक
आशीष मिश्र की जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट में सुनवाई आज
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लखीमपुर खीरी। तिकुनिया कांड की जांच के लिए पुनर्गठित टीम से डीआईजी प्रीतिंदर सिंह आज फिर जनपद पहुंचेंगे और जांच टीम से जरूरी दस्तावेज तलब कर उसकी समीक्षा करेंगे। इससे पहले हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज के नेतृत्व में पहुंची टीम ने डॉक्टरों से सवाल जवाब किए थे और लखनऊ रवाना हो गए थे।
जांच की समीक्षा के लिए बारी-बारी से वरिष्ठ अधिकारियों का जनपद में आना होगा। सबसे पहले डीआईजी प्रीतिंदर सिंह आज आएंगे। उनके दो दिन रुकने का भी कार्यक्रम है। उसके बाद आईजी पद्मजा चौहान और फिर एडीजी एसबी शिरोडकर आएंगे। फोन पर बातचीत में एडीजी इंटेलिजेंस एसबी शिरोडकर ने बताया कि डीआईजी प्रीतिंदर सिंह सोमवार को फिर से जनपद पहुंचेंगे और जांच को आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद अन्य अधिकारी पहुंचेंगे। उधर, मुख्य आरोपी आशीष मिश्र की जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में आज सुनवाई होगी। मामले में शुक्रवार को अदालत में अर्जी दाखिल की गई थी, जिस पर कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई मुकर्रर की थी।
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हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए बनी रणनीति
लखीमपुर खीरी। तिकुनिया कांड को लेकर एक बार फिर जमानत अर्जी की सुनवाई पर लोगों की निगाहें लगी हैं। भले ही विवेचक द्वारा हाईकोर्ट में जमानत याचिका के संबंध में कमेंट्स भेजे जा चुके हैं, लेकिन अभियोजन से जुड़े वादी के प्राइवेट वकीलों को अभी तक जमानत अर्जी की कॉपी नहीं मिल सकी है।
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हाईकोर्ट में तिकुनिया कांड की सुनवाई को लेकर दोनों पक्षों में रविवार के बावजूद केस स्ट्डी पर होमवर्क होता रहा। बचाव पक्ष की ओर से प्रभु रंजन त्रिपाठी और सलिल श्रीवास्तव पहले भी इसी मामले में जिला अदालत में आशीष मिश्र मोनू का पक्ष रख चुके हैं। बचाव पक्ष की ओर से फ्रेश सुनवाई में ही निस्तारण पर जोर दिए जाने की तैयारी की गई है।

वादी मुकदमा के लिए व्यक्तिगत रूप से पैरवी करने वाले अधिवक्ताओं की टीम में हाईकोर्ट लखनऊ बेंच से आए अधिवक्ता धीरेंद्र सिंह ने बताया कि उन्हें स्टेटस रिपोर्ट से सूचना मिली है। वह जमानत अर्जी की सुनवाई में डटकर मुकाबला करते, लेकिन अभी जमानत प्रार्थना पत्र की कॉपी नहीं मिली है। इसलिए उनकी ओर से जमानत पर बहस के स्थान पर अभी जमानत प्रार्थना पत्र की नकल हासिल करना प्राथमिकता रहेगी। संवाद
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