{"_id":"6c184188d4238b00cfa8fa7373ff3da4","slug":"the-notification-of-the-election-of-the-district-planning-committee-hindi-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"जिला योजना समिति के चुनाव की अधिसूचना जारी ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
जिला योजना समिति के चुनाव की अधिसूचना जारी
लखीमपुर खीरी।
Updated Sun, 28 Feb 2016 07:43 PM IST
विज्ञापन
राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला योजना समिति के सदस्य पद के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। जिसके बाद डीएम किंजल सिंह के निर्देश पर निर्वाचन कार्यालय में सार्वजनिक चस्पा कर दी गई है। इसके मुताबिक आठ मार्च को 11 बजे से चार बजे तक जिला निर्वाचन अधिकारी के यहां नामांकन पत्र दाखिल किया जाएगा। इसी दिन शाम चार बजे से लेकर कार्य की समाप्ति तक नामांकन-पत्रों की जांच की जाएगी। 12 मार्च को 11 बजे से लेकर तीन बजे तक प्रत्याशियों की नाम वापसी तथा 16 मार्च को सुबह आठ बजे से लेकर तीन बजे तक मतदान कराया जाएगा। इसी दिन दोपहर तीन बजे के बाद कार्य समाप्ति तक मतगणना की जाएगी और चुनाव परिणाम की घोषणा की जाएगी। डीएम ने जारी की गई नोटिस में बताया है कि जिला योजना समिति के सदस्य पद का निर्वाचन गुप्त मतदान द्वारा किया जाएगा। इस चुनाव में अनारक्षित (महिला-पुरूष), अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति महिला, पिछड़ा वर्ग के लिए अलग-अलग प्रपत्र हैं। डीएम ने निर्देश दिया है कि समय सारिणी के अनुसार पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों पर भी संबंधित कार्यालय खुले रहेंगे।
जिला पंचायत सदस्य चुने जाएंगे योजना समिति के सदस्य
जिले के कुल 72 जिला पंचायत सदस्यों में 25 जिला योजना समिति के सदस्य चुने जाने हैं। इनमें लागू आरक्षण के मुताबिक अनारक्षित वर्ग के सात सदस्य, अनारक्षित महिला के चार, अनुसूचित जाति के पांच, अनुसूचित जाति महिला के दो, अन्य पिछड़ा वर्ग के पांच और पिछड़ा वर्ग महिला के दो सदस्यों का निर्वाचन किया जाना है। सदस्य पद के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को दो प्रस्तावक और दो अनुमोदक (जिला पंचायत सदस्य) चाहिए।
विज्ञापन
जिला पंचायत सदस्य चुने जाएंगे योजना समिति के सदस्य
जिले के कुल 72 जिला पंचायत सदस्यों में 25 जिला योजना समिति के सदस्य चुने जाने हैं। इनमें लागू आरक्षण के मुताबिक अनारक्षित वर्ग के सात सदस्य, अनारक्षित महिला के चार, अनुसूचित जाति के पांच, अनुसूचित जाति महिला के दो, अन्य पिछड़ा वर्ग के पांच और पिछड़ा वर्ग महिला के दो सदस्यों का निर्वाचन किया जाना है। सदस्य पद के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को दो प्रस्तावक और दो अनुमोदक (जिला पंचायत सदस्य) चाहिए।
विज्ञापन