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दहेज लोभी पति को दस वर्ष की सजा

Sat, 20 Feb 2016 08:41 PM IST
लखीमपुर खीरी।
लखीमपुर खीरी। Updated Sat, 20 Feb 2016 08:41 PM IST
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ten years prison to the culprit husband
अभियोजन पक्ष रखते हुए एडीजीसी रमेश गुप्ता ने बताया कि निघासन थाना क्षेत्र के गांव नौगवां निवासी मिश्रीलाल ने अपनी बेटी सुमित्रा की शादी भीरा थाना क्षेत्र के पहाडापुर निवासी सुनील के साथ की थी। आरोप है कि 24 अप्रैल 2008 को दहेज की मांग के चलते विवाहिता को मौत के घाट उतार दिया गया। पुलिस ने मामले में पति सास-ससुर, देवर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान अभियोजन साक्ष्य के आधार पर पति सुनील कुमार को दोषी पाते हुए दस साल की सजा सुनाई गई। साथ ही उस पर 22 हजार पांच सौ रुपये का जुर्माना भी डाला गया। आरोपी सास-ससुर की दौरान मुकदमा सुनवाई ही मौत हो चुकी थी, शेष सह अभियुक्त देवर अनिल कुमार के खिलाफ पर्याप्त सबूत न होने के कारण उसे मामले से बरी कर दिया गया।
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