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बाघ की मौत के मामले में सात और लोगों का चालान
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ममरी। मोहम्मदी वन रेंज क्षेत्र के डोकरपुर गांव के समीप रविवार की रात करंट की चपेट में आकर एक बाघ और एक जंगली सुअर की हुई मौत के मामले में रेंजर मोबिन आरिफ ने सात और आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजने का दावा किया है, जिससे इस वन्यजीव अपराध में जेल जाने वालों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है।
रेंजर मोबिन आरिफ ने बताया कि बाघ और जंगली सुअर की मौत के मामले में सात और शिकारियों सोनपाल पुत्र राजकुमार, धर्मेंद्र पुत्र रघुनाथ, अनिल कुमार पुत्र पुत्तूलाल निवासी डोकरपुर, सुरेशचंद पुत्र इतवारी निवासी मकसूदाबाद, रामखेलावन पुत्र छोटेलाल निवासी कारी बड़ेरी, ओमप्रकाश पुत्र विशंभर निवासी मुरलीगंज, सत्यपाल पुत्र भूधर निवासी भावदाग्रंट थाना मितौली को गिरफ्तार कर उन्हें वन्यजीव अपराध अधिनियम में जेल भेज दिया है। बताया कि आरोपियों ने वन्यजीवों का विभिन्न तरीकों से शिकार करने का अपराध स्वीकार किया है।
रेंजर ने बताया कि आरोपी रामखेलावन के कब्जे से शिकार में प्रयुक्त होने वाला लोहे का तार भी बरामद हुआ है। यह सभी समूह बनाकर वन्यजीवों का शिकार किया करते थे।
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रेंजर मोबिन आरिफ ने बताया कि बाघ और जंगली सुअर की मौत के मामले में सात और शिकारियों सोनपाल पुत्र राजकुमार, धर्मेंद्र पुत्र रघुनाथ, अनिल कुमार पुत्र पुत्तूलाल निवासी डोकरपुर, सुरेशचंद पुत्र इतवारी निवासी मकसूदाबाद, रामखेलावन पुत्र छोटेलाल निवासी कारी बड़ेरी, ओमप्रकाश पुत्र विशंभर निवासी मुरलीगंज, सत्यपाल पुत्र भूधर निवासी भावदाग्रंट थाना मितौली को गिरफ्तार कर उन्हें वन्यजीव अपराध अधिनियम में जेल भेज दिया है। बताया कि आरोपियों ने वन्यजीवों का विभिन्न तरीकों से शिकार करने का अपराध स्वीकार किया है।
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रेंजर ने बताया कि आरोपी रामखेलावन के कब्जे से शिकार में प्रयुक्त होने वाला लोहे का तार भी बरामद हुआ है। यह सभी समूह बनाकर वन्यजीवों का शिकार किया करते थे।
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