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दम तोड़ रही विकलांग विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति योजना

Mon, 02 Feb 2015 06:18 PM IST
लखीमपुर खीरी
लखीमपुर खीरी Updated Mon, 02 Feb 2015 06:18 PM IST
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विकलांग सशक्तिकरण विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार ने विकलांग विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति योजना 2014-15 में आवेदन मांगे थे। इस योजना के तहत पूर्व दशम एवं दशमोत्तर कक्षाओं के विकलांग विद्यार्थियों को लाभ दिया जाना है। वित्तीय वर्ष समाप्ति की ओर अग्रसर है, लेकिन विभागीय कार्यालय को एक भी आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। लिहाजा शासन ने एक बार फिर रिमाइंडर जारी करते हुए नौ फरवरी 2015 तक आवेदन फार्म मांगे हैं।
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जिला विकलांग कल्याण अधिकारी गणेश प्रसाद ने बताया कि इस योजना में 40 फीसदी से कम विकलांगता वाले विद्यार्थी पात्र नहीं होंगे, साथ ही एक अभिभावक के दो से अधिक विकलांग अभ्यर्थी इस योजना से आच्छादित नहीं होंगे। छात्रवृत्ति केवल एक शैक्षणिक वर्ष के लिए देय होगी, यदि विद्यार्थी कक्षा में अनुत्तीर्ण होता है, तो उसे पुन: उसी कक्षा में छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। उन्होंने बताया कि जो विद्यार्थी किसी अन्य स्रोत से छात्रवृत्ति या स्टाइपेन प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें यह सुविधा नहीं मिलेगी। केंद्र या राज्य सरकार से वित्तपोषित संस्था में प्रशिक्षण/कोचिंग प्राप्त करने वाले विद्यार्थी इस योजना में पात्र नहीं होंगे। इसी तरह दशमोत्तर छात्रवृत्ति (कक्षा 11 एवं इससे ऊपर कक्षाओं के लिए) नियम लागू होंगे। परास्नातक डिग्री/डिप्लोमा/सर्टिफिकेट के विद्यार्थी इस योजना के पात्र नहीं होंगे। जो विद्यार्थी एक से अधिक पाठ्यक्रम कर रहे हैं, उन्हें किसी एक पाठ्यक्रम के लिए योजना का लाभ मिलेगा। पात्रता की अन्य शर्तों के बारे में विकलांग कल्याण अधिकारी ने बताया कि पूर्व दशम छात्रवृत्ति के लिए अभिभावकों की वार्षिक आय दो लाख तक और दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के लिए अधिकतम 2.5 लाख निर्धारित है। इसके लिए अंतिम वेतन पर्ची/आयकर पावती, राजस्व अधिकारी/लोक प्रतिनिधि जैसे सांसद, विधायक, एमएलसी, पंचायत अधिकारियों की ओर से प्रदत्त प्रमाण पत्र मान्य होगा।
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स्व-रोजगार के लिए ले सकेंगे ऋण
लखीमपुर खीरी। विकलांग पुनर्वास योजना के तहत स्व-रोजगार के इच्छुक विकलांग जन ऋण स्वीकृत करा सकते हैं। इसके लिए शासन ने निर्देश जारी किए हैं। जिला विकलांग कल्याण अधिकारी गणेश प्रसाद ने बताया कि जिनकी वार्षिक आय 24 हजार से अधिक न हो वह गुमटी, ठेला आदि क्रय करने के लिए 10 हजार रुपये तक का ऋण विभाग से प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए 7500 रुपये पर चार फीसदी वार्षिक ब्याज देना होगा। जबकि 2500 रुपये अनुदान के रूप में स्वीकृत किए जाएंगे। इच्छुक विकलांग जन 13 फरवरी 2015 तक जिला विकलांग कल्याण अधिकारी कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं।
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