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दिसंबर से मार्च तक खाद्यान्न के साथ फ्री बंटेगा नमक, चना
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लखीमपुर खीरी। माह दिसंबर से माह मार्च तक अंत्योदय और पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को नमक, दाल, चना, खाद्य तेल और रिफाइंड भी मिलेगा। डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने शनिवार को निशुल्क खाद्यान्न वितरण की विस्तृत समीक्षा की और जरूरी दिशा निर्देश दिए।
बैठक की अध्यक्षता करते हुए डीएम ने कहा कि जिले के सभी अंत्योदय और पात्र गृहस्थी योजना के राशन कार्डों पर माह दिसंबर से मार्च 2022 तक खाद्यान्न, आयोडाइज्ड नमक, दाल, साबुत चना, खाद्य तेल जैसे सरसों तेल और रिफाइंड ऑयल का निशुल्क वितरण किया जाएगा। डीएम ने कहा कि यदि उचित दर विक्रेता किसी भी कार्ड धारक को माह दिसंबर से मार्च माह के वितरण के दौरान खाद्यान्न के साथ नमक, चना और रिफाइंड न दे, तो क्षेत्रीय एसडीएम, डीएसओ और उन्हें सूचना दें। मामला सही पाए जाने पर तुरंत एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। बताया कि अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी के सभी कार्ड धारकों को अनुमन्य खाद्यान्न के साथ ही अन्य आवश्यक वस्तुएं जैसे एक किलो चना, एक किलो नमक और एक लीटर तेल प्रति कार्ड फ्री वितरित किया जाएगा।
डीएसओ वीपी सिंह ने बताया कि अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी योजना के तहत अनुमन्य खाद्यान्न के वितरण में वन नेशन वन राशन कार्ड के अंतर्गत पोर्टेबिलिटी की सुविधा बनी रहेगी। इसके तहत कार्ड धारक किसी भी उचित दर दुकान से आधार प्रमाणीकरण के जरिये अनुमन्य खाद्यान्न निशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। निशुल्क वितरित होने वाले चना, नमक एवं खाद्य तेल के वितरण में पोर्टेबिलिटी की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी।
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बैठक की अध्यक्षता करते हुए डीएम ने कहा कि जिले के सभी अंत्योदय और पात्र गृहस्थी योजना के राशन कार्डों पर माह दिसंबर से मार्च 2022 तक खाद्यान्न, आयोडाइज्ड नमक, दाल, साबुत चना, खाद्य तेल जैसे सरसों तेल और रिफाइंड ऑयल का निशुल्क वितरण किया जाएगा। डीएम ने कहा कि यदि उचित दर विक्रेता किसी भी कार्ड धारक को माह दिसंबर से मार्च माह के वितरण के दौरान खाद्यान्न के साथ नमक, चना और रिफाइंड न दे, तो क्षेत्रीय एसडीएम, डीएसओ और उन्हें सूचना दें। मामला सही पाए जाने पर तुरंत एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। बताया कि अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी के सभी कार्ड धारकों को अनुमन्य खाद्यान्न के साथ ही अन्य आवश्यक वस्तुएं जैसे एक किलो चना, एक किलो नमक और एक लीटर तेल प्रति कार्ड फ्री वितरित किया जाएगा।
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डीएसओ वीपी सिंह ने बताया कि अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी योजना के तहत अनुमन्य खाद्यान्न के वितरण में वन नेशन वन राशन कार्ड के अंतर्गत पोर्टेबिलिटी की सुविधा बनी रहेगी। इसके तहत कार्ड धारक किसी भी उचित दर दुकान से आधार प्रमाणीकरण के जरिये अनुमन्य खाद्यान्न निशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। निशुल्क वितरित होने वाले चना, नमक एवं खाद्य तेल के वितरण में पोर्टेबिलिटी की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी।
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