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आरटीई : वार्ड व जन्मतिथि में गड़बड़ी से 591 विद्यार्थी अपात्र

Thu, 19 Feb 2026 11:46 PM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 19 Feb 2026 11:46 PM IST
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RTE: 591 students disqualified due to discrepancies in ward and date of birth
लखीमपुर खीरी। शिक्षा के अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत पहले चरण में 500 से अधिक आवेदनों को अपात्र घोषित कर दिया गया है। विभागीय जांच में सामने आया कि कई आवेदनों में वार्ड, जन्मतिथि और दस्तावेजों में भिन्नता पाई गई, जबकि कुछ मामलों में स्कूल की निर्धारित दूरी की शर्त पूरी नहीं हुई।
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जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रवीण कुमार तिवारी ने बताया कि पहले चरण में कुल 1371 आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें से 591 आवेदन अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर निरस्त कर दिए गए, जबकि 780 आवेदन पात्र घोषित किए गए। हालांकि, पात्र आवेदनों में भी कुछ ऐसे रहे जिन्हें सीटें भर जाने के कारण आवंटन नहीं मिल सका। ऐसे अभिभावकों को दूसरे चरण में पुनः आवेदन का अवसर दिया जाएगा।
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उन्होंने बताया कि दूसरे चरण की प्रक्रिया 21 फरवरी से शुरू होगी। पहले चरण के आदेश शीघ्र ही बीआरसी पर भेजे जाएंगे, जहां से उनका वितरण किया जाएगा। अभिभावकों से अपील की गई है कि आदेश प्राप्त करने के बाद समय से बच्चों का प्रवेश सुनिश्चित कराएं।
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---प्रवेश से इनकार नहीं कर सकेंगे स्कूल प्रबंधक----
बीएसए ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा कि पात्रता आदेश लेकर पहुंचने वाले अभिभावकों को किसी भी स्थिति में प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता। यदि किसी स्कूल द्वारा प्रवेश देने से मना करने की शिकायत मिलती है तो संबंधित प्रबंधक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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