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आरपीएफ ने 15 आरक्षित ई टिकटों सहित तीन को पकड़ा
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मैलानी। आरपीएफ ने अवैध आरक्षित ई टिकट का धंधा करने वाले तीन लोगों को गोला से गिरफ्तार किया है। आरोपियों को न्यायालय लखनऊ भेजने की तैयारी की जा रही है।
आरपीएफ पोस्ट मैलानी के एसआई चंद्रिका यादव ने बताया कि वह एएसआई हिम्मत सिंह और कांस्टेबल धर्मदेव यादव को लेकर गोला में आरक्षित ई टिकटों का कारोबार करने वालों की सुरागरसी करने पहुंचे तो वहां उन्हें आरपीएफ क्राइम इंटेलीजेंस ब्यूरो सीआईबी लखनऊ के एसआई कैलाश प्रसाद, हेड कांस्टेबल राजेश कुमार शाही, कांस्टेबल राकेश धर द्विवेदी भी मिले।
आरपीएफ की दोनों टीमें सुरागरसी कर ही रही थीं कि मुखबिर से रोडवेज बस अड्डे के पास स्थित एक जनसेवा केंद्र में अवैध आरक्षित ई टिकटों का कारोबार करने की सूचना मिली। सूचना पर जनसेवा केंद्र पर छापा मारकर छानबीन की गई तो वहां से 15 अवैध आरक्षित ई टिकट मिले, जिनकी कीमत 14 हजार 278 रुपये थी।
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आरपीएफ ने जनसेवा केंद्र संचालक राम निवास राठौर निवासी मोहल्ला हफीजपुर लाल्हापुर थाना गोला और उसके सहयोगी ग्राम बस्तौली थाना भीरा निवासी आकाश और मोहल्ला कुम्हारन टोला, गोला निवासी अविजित को रेलवे एक्ट की धारा 143 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।
एसआई चंद्रिका यादव ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों को एसीजेएम रेलवे लखनऊ के न्यायालय में पेश किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आईआरटीसी के रजिस्ट्रेशन के बिना आरक्षित ई टिकट का कारोबार करना रेलवे एक्ट के तहत अपराध है।
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आरपीएफ पोस्ट मैलानी के एसआई चंद्रिका यादव ने बताया कि वह एएसआई हिम्मत सिंह और कांस्टेबल धर्मदेव यादव को लेकर गोला में आरक्षित ई टिकटों का कारोबार करने वालों की सुरागरसी करने पहुंचे तो वहां उन्हें आरपीएफ क्राइम इंटेलीजेंस ब्यूरो सीआईबी लखनऊ के एसआई कैलाश प्रसाद, हेड कांस्टेबल राजेश कुमार शाही, कांस्टेबल राकेश धर द्विवेदी भी मिले।
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आरपीएफ की दोनों टीमें सुरागरसी कर ही रही थीं कि मुखबिर से रोडवेज बस अड्डे के पास स्थित एक जनसेवा केंद्र में अवैध आरक्षित ई टिकटों का कारोबार करने की सूचना मिली। सूचना पर जनसेवा केंद्र पर छापा मारकर छानबीन की गई तो वहां से 15 अवैध आरक्षित ई टिकट मिले, जिनकी कीमत 14 हजार 278 रुपये थी।
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आरपीएफ ने जनसेवा केंद्र संचालक राम निवास राठौर निवासी मोहल्ला हफीजपुर लाल्हापुर थाना गोला और उसके सहयोगी ग्राम बस्तौली थाना भीरा निवासी आकाश और मोहल्ला कुम्हारन टोला, गोला निवासी अविजित को रेलवे एक्ट की धारा 143 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।
एसआई चंद्रिका यादव ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों को एसीजेएम रेलवे लखनऊ के न्यायालय में पेश किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आईआरटीसी के रजिस्ट्रेशन के बिना आरक्षित ई टिकट का कारोबार करना रेलवे एक्ट के तहत अपराध है।