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एलईडी लाइट से जगमगाएंगी गांवों की भी सड़कें

Thu, 12 Aug 2021 12:42 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 12 Aug 2021 12:42 AM IST
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Roads of villages will also be lit with LED light
छह साल पहले घोटाला सामने आने के बाद लगी रोक अब हटाई गई
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एलईडी लाइट की डुप्लीकेसी रोकने के लिए कराई जाएगी जीयो टैगिंग
लखीमपुर खीरी। ग्राम पंचायतों में आबादी व संपर्क मार्गों पर एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाने का काम छह साल बाद फिर से शुरू होगा। इससे गांवों की सड़कें भी शहरों की तरह जगमगा सकेंगी। 2015 में घोटाला सामने आने के बाद यह काम रोक दिया गया था। सरकार ने अब घोटालों (डुप्लीकेसी) से सबक लेते हुए जीयो टैगिंग कराने के निर्देश दिये हैं।
ग्रामीण क्षेत्रों में राज्य वित्त आयोग व केंद्रीय वित्त आयोग की धनराशि से मार्ग प्रकाश की व्यवस्था की जाती है, लेेेकिन छह साल पहले स्ट्रीट लाइट लगवाने के नाम पर डुप्लीकेसी उजागर हुई थी, जिसके बाद 31 जुलाई 2015 को शासनादेश जारी कर क्षेत्र पंचायतों एवं जिला पंचायतों को ग्राम पंचायतों के अंदर स्ट्रीट लाइट लगाने पर रोक लगा दी गई थी।
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क्षेत्र पंचायतें, जिला पंचायतों के अलावा ग्राम पंचायतें भी स्ट्रीट लाइट लगाने पर भारी-भरकम रकम खर्च कर रही थीं, जिसमें बड़े पैमाने पर घोटाला किए जाने की बात सामने आई थी। खीरी में तत्कालीन सीडीओ अमित सिंह बंसल ने दर्जनों ग्राम पंचायतों में स्ट्रीट लाइट लगाने के नाम पर हुए घोटाले को उजागर करते हुए कार्रवाई की थी। नई ग्राम पंचायतों का गठन होने के बाद शासन ने फिर से ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों एवं जिला पंचायतों को वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से एलईडी लाइट लगवाने की अनुमति दी है। इससे गांवों में समुचित प्रकाश व्यवस्था होने से नागरिकों का आवागमन सुगम और सुरक्षित होगा। एलईडी लाइट से ऊर्जा की खपत भी कम होगी। शासन ने तीनों स्तर की पंचायतों द्वारा लगाई जाने वाली एलईडी लाइट की जियो टैगिंग कराने के निर्देश दिए हैं, ताकि डुप्लीकेसी को रोका जा सके। एलईडी स्ट्रीट लाईट में बिजली बिल का भुगतान और इनके मेंटीनेंस (गारंटी अवधि के बाद) संबंधित ग्राम पंचायतें वहन करेंगी।
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दूरी के हिसाब से तय होगी एलईडी लाइट की क्षमता
दो पोल के बीच की दूरी 30 मीटर से कम होने पर 18 वॉट की एलईडी लाइट लगेगी। 30 मीटर से अधिक दूरी होने पर 24 वॉट, 50 मीटर से अधिक दूरी होने पर 35 वॉट और 75 मीटर से अधिक दूरी होने पर 45 वॉट की एलईडी लाईट लगाई जाएगी।
ग्राम पंचायतों को जैम पोर्टल की अनिवार्यता से मिली छूट
जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायतों को एलईडी लाइट की खरीद जैम पोर्टल के माध्यम से करना अनिवार्य है। वहीं ग्राम पंचायतों में दो पदाधिकारी (सचिव व प्रधान) के हस्ताक्षर से खाता संचालन होने के कारण जैम पोर्टल से खरीद की अनिवार्यता नहीं रहेगी, क्योंकि जैम पर खरीद करने के लिए तीन पदाधिकारियों द्वारा भुगतान करने की बाध्यता है। इसलिए ग्राम पंचायतों को जैम पोर्टल से एलईडी लाइट खरीदने का प्रतिबंध नहीं रहेगा।

नई व्यवस्था के अनुसार ग्राम पंचायतों में एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाने की अनुमति दी गई है। इस संबंध में एडीओ पंचायत के माध्यम से ग्राम पंचायतों और क्षेत्र पंचायतों को सूचना दी गई है।
- सौम्य शील सिंह, डीपीआरओ
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