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बिना सूचना अनुपस्थित रहने पर शिक्षक की सेवा समाप्त
ब्यूरो लखीमपुर खीरी।
Updated Wed, 20 Apr 2016 10:54 PM IST
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- फोटो : अमर उजाला
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खंड शिक्षा अधिकारी की आख्या के बाद हुई कार्रवाई
विकास खंड ईसानगर के प्राथमिक विद्यालय भूड़ी के सहायक अध्यापक अशोक कुमार बिना किसी सूचना के विद्यालय से लंबे समय से अनुपिस्थत थे। खंड शिक्षा अधिकारी की आख्या के बाद बीएसए ने शिक्षक की सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी है।
विकास खंड ईसानगर के खंड शिक्षा अधिकारी रमेश पंकज ने अपनी आख्या में 19 फरवरी 2016 को बीएसए को बताया कि विकास खंड ईसानगर के प्राथमिक विद्यालय भूड़ी के सहायक अध्यापक अशोक कुमार 20 नवंबर 2015 से 19 फरवरी 2016 तक बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहे। इसके बाद बीएसए ने शिक्षक अशोक कुमार को 29 फरवरी को नोटिस देकर सात दिन के अंदर स्पष्टीकरण मांगा। बीएसए ने बताया कि शिक्षक अशोक कुमार न तो कार्यालय में उपस्थित हुए और न ही अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया। 7 अप्रैल 2016 को बीएसए ने खंड शिक्षा अधिकारी ईसानगर को निर्देश दिए कि वे प्राथमिक विद्यालय ईसानगर का स्थलीय निरीक्षण कर शिक्षक की उपस्थिति और अनुपस्थित की आख्या प्रस्तुत करें। खंड शिक्षा अधिकारी की आख्या के बाद 12 अप्रैल 2016 को बीएसए ने फिर शिक्षक को नोटिस देकर बताया कि सात दिन के अंदर कार्यालय में उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण दें अन्यथा शिक्षक की सेवा समाप्त कर दी जाएगी लेकिन इसके बावजूद शिक्षक न तो बीएसए कार्यालय में उपस्थित हुए और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया। बीएसए ने बताया कि शिक्षक का यह कृत्य अनुशासनहीनता का एवं हठधर्मिता का द्योतक है। विद्यालय से लंबे समय से अनुपस्थित रहने और विभागीय आदेशों की अवहेलना में शिक्षक पूरी तरह दोषी हैं। अध्यापक का यह कृत्य अध्यापक नियमावली के विपरीत है। इससे छात्रों का हित बाधित हुआ है। बीएसए ने शिक्षक अशोक कुमार की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी हैं।
विकास खंड ईसानगर के प्राथमिक विद्यालय भूड़ी के सहायक अध्यापक अशोक कुमार बिना किसी सूचना के विद्यालय से लंबे समय से अनुपिस्थत थे। खंड शिक्षा अधिकारी की आख्या के बाद बीएसए ने शिक्षक की सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी है।
विकास खंड ईसानगर के खंड शिक्षा अधिकारी रमेश पंकज ने अपनी आख्या में 19 फरवरी 2016 को बीएसए को बताया कि विकास खंड ईसानगर के प्राथमिक विद्यालय भूड़ी के सहायक अध्यापक अशोक कुमार 20 नवंबर 2015 से 19 फरवरी 2016 तक बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहे। इसके बाद बीएसए ने शिक्षक अशोक कुमार को 29 फरवरी को नोटिस देकर सात दिन के अंदर स्पष्टीकरण मांगा। बीएसए ने बताया कि शिक्षक अशोक कुमार न तो कार्यालय में उपस्थित हुए और न ही अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया। 7 अप्रैल 2016 को बीएसए ने खंड शिक्षा अधिकारी ईसानगर को निर्देश दिए कि वे प्राथमिक विद्यालय ईसानगर का स्थलीय निरीक्षण कर शिक्षक की उपस्थिति और अनुपस्थित की आख्या प्रस्तुत करें। खंड शिक्षा अधिकारी की आख्या के बाद 12 अप्रैल 2016 को बीएसए ने फिर शिक्षक को नोटिस देकर बताया कि सात दिन के अंदर कार्यालय में उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण दें अन्यथा शिक्षक की सेवा समाप्त कर दी जाएगी लेकिन इसके बावजूद शिक्षक न तो बीएसए कार्यालय में उपस्थित हुए और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया। बीएसए ने बताया कि शिक्षक का यह कृत्य अनुशासनहीनता का एवं हठधर्मिता का द्योतक है। विद्यालय से लंबे समय से अनुपस्थित रहने और विभागीय आदेशों की अवहेलना में शिक्षक पूरी तरह दोषी हैं। अध्यापक का यह कृत्य अध्यापक नियमावली के विपरीत है। इससे छात्रों का हित बाधित हुआ है। बीएसए ने शिक्षक अशोक कुमार की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी हैं।
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