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प्रधान को प्रस्ताव न करना पड़ा भारी, अधिकार सीज

Wed, 20 Apr 2022 11:55 PM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 20 Apr 2022 11:55 PM IST
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Pradhan didn't have to offer heavy, right seized
लखीमपुर खीरी। प्रधान पद का दुरुपयोग करने के आरोप में डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने ब्लॉक बेहजम की ग्राम पंचायत बिल्लाई के प्रधान इंद्रपाल सिंह के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार सीज कर दिए हैं। ब्लाक बेहजम की ग्रापं बिल्लाई में पंचायत सहायक का प्रस्ताव नहीं हुआ। इस कारण किसी अभ्यर्थी का चयन नहीं हो सका।
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डीपीआरओ के जवाब तलब करने पर भी प्रधान ने सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर नियुक्ति का प्रस्ताव न करने का उत्तर नहीं दिया। डीपीआरओ की रिपोर्ट पर डीएम ने प्रधान पद का दुरुपयोग करने के आरोप में उप्र पंचायती राज अधिनियम 1945 की धारा 95(1)(छ) के तहत ब्लाक बेहजम की ग्रापं बिल्लाई के प्रधान इंद्रपाल सिंह के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार सीज कर दिए।
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डीएम ने बताया कि जांच के लिए जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी वीरपाल को जांच अधिकारी नामित किया गया है। वह एक माह के अंदर जांच पूर्ण कर आख्या साक्ष्य सहित डीपीआरओ के माध्यम से उन्हें प्रस्तुत करेंगे। डीएम ने जिला पंचायत राज अधिकारी को स्पष्ट निर्देश दिए कि जहां भी प्रधानों द्वारा निजी स्वार्थ के चलते पंचायत सहायक की नियुक्ति लंबित हैं, ऐसे प्रधानों के भी प्रशासनिक व वित्तीय अधिकार सीज कराए जाएं।
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