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Lakhimpur Kheri News: पुराना टैक्स चुकाएं, ब्याज में पाएं बड़ी राहत
Sun, 25 Oct 2026 01:23 AM IST
बरेली ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
Updated Sun, 25 Oct 2026 01:23 AM IST
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पलिया राज्य कर कार्यालय में अधिकारी व पलिया टैक्स बार एसोसिएशन के सदस्य। स्रोत: एसोसिएशन
- फोटो : Archive
पलियाकलां। जीएसटी लागू होने से पहले के वैट, बिक्री कर और व्यापार कर के पुराने बकायों को निपटाने के लिए प्रदेश सरकार ने ब्याज माफी योजना-2026 शुरू की है। इसके तहत बकाया मूलधन जमा करने पर व्यापारियों को राशि के अनुसार 50 से 100 प्रतिशत तक ब्याज में छूट मिलेगी। पलिया क्षेत्र के करीब एक हजार पंजीकृत कारोबारियों को इस योजना से लाभ मिलने की उम्मीद है।
स्थानीय राज्य कर कार्यालय में पलिया टैक्स बार एसोसिएशन और व्यापार मंडल के दोनों गुटों के साथ बैठक में राज्य कर उपायुक्त अशोक कुमार और सहायक आयुक्त भारत भूषण ने योजना की जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि शासन के आदेश पर योजना 16 अक्तूबर 2026 से प्रभावी हो गई है। व्यापारी 15 जनवरी 2027 तक इसका लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
अधिकारियों के अनुसार, बकाये की राशि के आधार पर ब्याज माफी की चार श्रेणियां बनाई गई हैं। दस लाख रुपये तक के बकाये पर मूलधन जमा करने से 100 प्रतिशत ब्याज माफ होगा। दस लाख से एक करोड़ रुपये तक के बकाये पर 90 प्रतिशत, एक करोड़ से पांच करोड़ रुपये तक पर 75 प्रतिशत और पांच करोड़ रुपये से अधिक के बकाये पर 50 प्रतिशत ब्याज माफी मिलेगी। पात्र अर्थदंड पर पूरी छूट का प्रावधान है।
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योजना का लाभ लेने के लिए व्यापारियों को विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। जांच पूरी होने के बाद 15 दिन के भीतर नो-ड्यूज प्रमाणपत्र जारी कर दिया जाएगा।
बैठक में अनूप मिश्रा, अमर गुप्ता, संदीप बंसल, आशीष अग्निहोत्री, गौरव गुप्ता, जसवीर फ्लोरा, देवेंद्र अरोरा और श्याम आनंद सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे।
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स्थानीय राज्य कर कार्यालय में पलिया टैक्स बार एसोसिएशन और व्यापार मंडल के दोनों गुटों के साथ बैठक में राज्य कर उपायुक्त अशोक कुमार और सहायक आयुक्त भारत भूषण ने योजना की जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि शासन के आदेश पर योजना 16 अक्तूबर 2026 से प्रभावी हो गई है। व्यापारी 15 जनवरी 2027 तक इसका लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
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अधिकारियों के अनुसार, बकाये की राशि के आधार पर ब्याज माफी की चार श्रेणियां बनाई गई हैं। दस लाख रुपये तक के बकाये पर मूलधन जमा करने से 100 प्रतिशत ब्याज माफ होगा। दस लाख से एक करोड़ रुपये तक के बकाये पर 90 प्रतिशत, एक करोड़ से पांच करोड़ रुपये तक पर 75 प्रतिशत और पांच करोड़ रुपये से अधिक के बकाये पर 50 प्रतिशत ब्याज माफी मिलेगी। पात्र अर्थदंड पर पूरी छूट का प्रावधान है।
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योजना का लाभ लेने के लिए व्यापारियों को विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। जांच पूरी होने के बाद 15 दिन के भीतर नो-ड्यूज प्रमाणपत्र जारी कर दिया जाएगा।
बैठक में अनूप मिश्रा, अमर गुप्ता, संदीप बंसल, आशीष अग्निहोत्री, गौरव गुप्ता, जसवीर फ्लोरा, देवेंद्र अरोरा और श्याम आनंद सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे।