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Lakhimpur Kheri News: तिकुनिया हिंसा कांड की सुनवाई आज भी जारी रखने का आदेश

Thu, 30 Jul 2026 11:13 PM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Thu, 30 Jul 2026 11:13 PM IST
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Order issued to continue the hearing on the Tikunia violence case today as well.
लखीमपुर खीरी। तिकुनिया हिंसा कांड मामले में बृहस्पतिवार को जिला जज शिवकुमार सिंह की अदालत में अभियोजन टीम ने पीएसी में तैनात कांस्टेबल विशम्भर दयाल के बयान दर्ज कराए। इनसे बचाव पक्ष की ओर से जिरह भी पूरी हो गई है। अदालत ने शुक्रवार को भी सुनवाई जारी रखने के आदेश दिए हैं।
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गवाह विशम्भर दयाल ने बताया कि उनकी ड्यूटी तीन अक्तूबर 2021 को तिकुनिया के बनवीरपुर में क्रीड़ा स्थल के बाहर सुरक्षा व्यवस्था में लगी थी। उन्होंने एसआईटी को दिए गए बयान को अदालत में दोहराया। मुख्य परीक्षा में बताया कि थार गाड़ी सहित तीनों गाड़ियां बहुत स्पीड से निकली थीं। इसके कुछ समय बाद ही हादसे की खबर आई।
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इनके बयान होने के बाद बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने उनसे तीखे सवाल पूछना शुरू किए। हालांकि अंत तक गवाह ने हादसे और उससे उत्पन्न हुए हालात की जानकारी दी। बचाव पक्ष की ओर से जिरह समाप्त होने के बाद जिला जज शिवकुमार सिंह ने लगातार सुनवाई जारी रखने का आदेश दिया है। शुक्रवार को भी अभियोजन पक्ष से दो गवाहों को तलब किया है। इसमें एआरटीओ कार्यालय से राम कश्यप और सुरक्षा व्यवस्था में तैनात रहे पीएसी के अवधेश सिंह यादव शामिल हैं।
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तीन अक्तूबर 2021 को तिकुनिया क्षेत्र में हुई हिंसा में चार किसान, दो भाजपा कार्यकर्ताओं, एक पत्रकार व एक ड्राइवर की मौत हो गई थी। तिकुनिया हिंसा कांड में दो मुकदमे दर्ज कराए गए थे। चार किसानों और एक पत्रकार की हत्या के मुकदमे में पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्र टेनी के पुत्र आशीष मिश्र समेत 13 आरोपी हैं। क्रॉस केस में गुरविंदर सिंह सहित चार किसान आरोपी हैं। संवाद
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