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अब राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना इंटरनेट आधारित होगी
लखीमपुर खीरी
Updated Fri, 27 Nov 2015 07:02 PM IST
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राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना एक जनवरी से इंटरनेट आधारित प्रणाली से संचालित करने की तैयारी पूरी हो गई है। एक जनवरी से योजना का लाभ पाने के लिए ऑनलाइन आवेदन, स्वीकृत एवं वितरण का कार्य किया जाएगा। डीएम को भेजे गए पत्र में शासन ने कहा है कि योजना के प्रभावी और पारदर्शी क्रियान्वयन के लिए ये व्यवस्था प्रभावी की जा रही है।
प्रमुख सचिव सुनील कुमार ने बताया है कि राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के मुख्य कमाऊ मुखिया (पुरुष या महिला) की मृत्यु होने पर आश्रितों को तीन सितंबर 2013 से 30 हजार रुपये एकमुश्त आर्थिक सहायता अनुमन्य है। इसके लिए शहरी क्षेत्र में 56.450 और ग्रामीण क्षेत्र में 46.080 रुपये वार्षिक आय तय है। पात्र आवेदकों को समाज कल्याण विभाग के वेबसाइट पर लॉगिन करके ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य होगा।
अन्य किसी माध्यम से आवेदन स्वीकार्य नहीं किया जाएगा। आवेदक द्वारा अपना आवेदन पत्र जन सुविधा केंद्रों, साइबर कैफे, निजी इंटरनेट केंद्र अथवा विभागीय वेबसाइट पर स्वयं भरा जा सकता है। आवेदकों द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र के सभी प्रारूप के सभी कालमों को भरना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही सीबीएस बैंक खाता (आईएफएस कोड वाला) की पासबुक की प्रति अपलोड करना अनिवार्य है। प्रमुख सचिव ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि के बाद तीन कार्य दिवसों के अंदर जिला समाज कल्याण कार्यालय में जमा किया जाएगा तथा रसीद प्राप्त की जाएगी।
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मृत्यु तिथि से एक वर्ष के अंदर आवेदन अनिवार्य
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने के लिए कमाऊ मुखिया की मृत्यु की तिथि से एक वर्ष के अंदर आवेदन करना अनिवार्य है। यहां परिवार शब्द का अभिप्राय पति-पत्नी, अव्यस्क बच्चे, अविवाहित पुत्री और आश्रित माता-पिता से है।
जनपद स्तरीय समिति का गठन
योजना के संचालन और क्रियान्वयन के लिए शासन ने जनपद स्तरीय समिति का गठन किया है। जिसमें डीएम को अध्यक्ष, सीडीओ को सदस्य और जिला समाज कल्याण अधिकारी को सदस्य सचिव बनाया है।
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प्रमुख सचिव सुनील कुमार ने बताया है कि राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के मुख्य कमाऊ मुखिया (पुरुष या महिला) की मृत्यु होने पर आश्रितों को तीन सितंबर 2013 से 30 हजार रुपये एकमुश्त आर्थिक सहायता अनुमन्य है। इसके लिए शहरी क्षेत्र में 56.450 और ग्रामीण क्षेत्र में 46.080 रुपये वार्षिक आय तय है। पात्र आवेदकों को समाज कल्याण विभाग के वेबसाइट पर लॉगिन करके ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य होगा।
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अन्य किसी माध्यम से आवेदन स्वीकार्य नहीं किया जाएगा। आवेदक द्वारा अपना आवेदन पत्र जन सुविधा केंद्रों, साइबर कैफे, निजी इंटरनेट केंद्र अथवा विभागीय वेबसाइट पर स्वयं भरा जा सकता है। आवेदकों द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र के सभी प्रारूप के सभी कालमों को भरना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही सीबीएस बैंक खाता (आईएफएस कोड वाला) की पासबुक की प्रति अपलोड करना अनिवार्य है। प्रमुख सचिव ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि के बाद तीन कार्य दिवसों के अंदर जिला समाज कल्याण कार्यालय में जमा किया जाएगा तथा रसीद प्राप्त की जाएगी।
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मृत्यु तिथि से एक वर्ष के अंदर आवेदन अनिवार्य
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने के लिए कमाऊ मुखिया की मृत्यु की तिथि से एक वर्ष के अंदर आवेदन करना अनिवार्य है। यहां परिवार शब्द का अभिप्राय पति-पत्नी, अव्यस्क बच्चे, अविवाहित पुत्री और आश्रित माता-पिता से है।
जनपद स्तरीय समिति का गठन
योजना के संचालन और क्रियान्वयन के लिए शासन ने जनपद स्तरीय समिति का गठन किया है। जिसमें डीएम को अध्यक्ष, सीडीओ को सदस्य और जिला समाज कल्याण अधिकारी को सदस्य सचिव बनाया है।